{"_id":"f3783e35ea5a3dc70a9f6890990304cf","slug":"rapist-awarded-seven-years-imprisonment","type":"story","status":"publish","title_hn":"नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल कैद
अमर उजाला, फरीदाबाद
Updated Mon, 14 Oct 2013 08:17 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत ने नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किए जाने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
अदालत में पेश मामले के अनुसार, नंगला मोठूका गांव में रहने वाली एक महिला ने 24 मार्च, 2013 को यह मामला दर्ज करवाया था। उसने कहा था कि उसकी 15 साल की बेटी इसी इलाके में स्थित एक ट्यूबवेल पर काम करती थी।
विज्ञापन
इस ट्यूबवेल पर उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई का रहने वाला चेतराम उर्फ रामस्वरूप नामक युवक भी काम करता था। चेतराम ने किसी तरह उसकी बेटी को अपने झांसे में ले लिया और अगवा कर फरार हो गया।
विज्ञापन
महिला का आरोप था कि आरोपी सबसे पहले लड़की को बल्लभगढ़ स्थित एक मकान में ले गया, जहां उसने डरा-धमका कर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इसके बाद दिल्ली और फिर पंजाब स्थित अपनी बहन के घर ले गया। इस दौरान आरोपी लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
पुलिस ने पंजाब में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद लड़की को बरामद कर लिया था। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था।