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दहेज हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद
सोनीपत/ब्यूरो
Updated Thu, 31 Oct 2013 09:53 PM IST
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हरियाणा के जिला सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष बत्रा की अदालत ने दहेज हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दस हजार जुर्माना भी लगाया है।
जिला झज्जर के गांव भदानी निवासी रामेहर ने खरखौदा थाना में 18 जुलाई 2012 को शिकायत दी थी कि अपनी बेटी कविता (21) की शादी जिला सोनीपत के गांव गोपालपुर निवासी संदीप के साथ 11 फरवरी 2010 को की थी।
उसकी बेटी को पांच दिन पहले लड़का हुआ था। शादी के बाद से दहेज की मांग कर रहे ससुराली जनों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी।
आरोपियों ने 18 जुलाई को उनकी बेटी कविता की तबियत खराब होने की सूचना दी। साथ ही उन्होंने कहा था कि वे उसे लेकर पीजीआई रोहतक जा रहे है।
जब वे पीजीआई पहुंचे तो कविता मृत अवस्था में मिली। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर न्यायालय के सुपुर्द कर दिया था।
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जिला झज्जर के गांव भदानी निवासी रामेहर ने खरखौदा थाना में 18 जुलाई 2012 को शिकायत दी थी कि अपनी बेटी कविता (21) की शादी जिला सोनीपत के गांव गोपालपुर निवासी संदीप के साथ 11 फरवरी 2010 को की थी।
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उसकी बेटी को पांच दिन पहले लड़का हुआ था। शादी के बाद से दहेज की मांग कर रहे ससुराली जनों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी।
आरोपियों ने 18 जुलाई को उनकी बेटी कविता की तबियत खराब होने की सूचना दी। साथ ही उन्होंने कहा था कि वे उसे लेकर पीजीआई रोहतक जा रहे है।
जब वे पीजीआई पहुंचे तो कविता मृत अवस्था में मिली। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर न्यायालय के सुपुर्द कर दिया था।