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डकैतों को पांच-पांच साल की कैद
फतेहाबाद/ब्यूरो
Updated Mon, 11 Nov 2013 07:35 PM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश महाबीर सिंह की अदालत ने रास्ता रोककर सूनार से लूटपाट करने के मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को चार लोगों को पांच-पांच साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जाखल थाना पुलिस ने 24 दिसंबर 2012 को जाखल के ही गिंद्र सिंह की शिकायत पर चार लोगाें पंजाब निवासी मेवा सिंह, धर्मबीर सिंह, जितेन्द्र व कृपाल सिंह के खिलाफ डकैती डालने के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस को दिए ब्यान में गिंद्र सिंह ने बताया था कि वह सूनार का कार्य करता है।
24 दिसंबर की शाम को करीब 6 बजे वह मोटरसाइकिल पर अपनी दुकान से आठ तोले सोना, 2 किलोग्राम चांदी व 25 हजार रुपये लेकर घर जा रहा था। रास्ते में एक सफेद जेन कार में आए चार युवकाें ने उसका रास्ता रोक लिया और उससे सोना, चांदी व नकदी छीनकर फरार हो गए।
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पुलिस ने बाद में तफ्तीश कर उपरोक्त सभी आरोपियाें को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया था। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महाबीर सिंह की अदालत ने सभी को दोषी मानते हुए उनको 5-5 साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार जाखल थाना पुलिस ने 24 दिसंबर 2012 को जाखल के ही गिंद्र सिंह की शिकायत पर चार लोगाें पंजाब निवासी मेवा सिंह, धर्मबीर सिंह, जितेन्द्र व कृपाल सिंह के खिलाफ डकैती डालने के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस को दिए ब्यान में गिंद्र सिंह ने बताया था कि वह सूनार का कार्य करता है।
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24 दिसंबर की शाम को करीब 6 बजे वह मोटरसाइकिल पर अपनी दुकान से आठ तोले सोना, 2 किलोग्राम चांदी व 25 हजार रुपये लेकर घर जा रहा था। रास्ते में एक सफेद जेन कार में आए चार युवकाें ने उसका रास्ता रोक लिया और उससे सोना, चांदी व नकदी छीनकर फरार हो गए।
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पुलिस ने बाद में तफ्तीश कर उपरोक्त सभी आरोपियाें को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया था। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महाबीर सिंह की अदालत ने सभी को दोषी मानते हुए उनको 5-5 साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।