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महिला के हत्यारे पति और ससुर को उम्र कैद

Tue, 01 Oct 2013 09:34 PM IST
भिवानी/ब्यूरो।
भिवानी/ब्यूरो। Updated Tue, 01 Oct 2013 09:34 PM IST
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court give Life imprisonment for murderer
हरियाणा में महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता गुप्ता ने महिला की हत्या के मामले में पति और ससुर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 19-19 हजार का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना नहीं देने पर सजा दो-दो माह बढ़ा दी जाएगी।
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पुलिस को 12 नवंबर 2012 को दी शिकायत में गांव दिनोद निवासी शीशराम ने बताया था कि उनकी बहन सुशीला की शादी 20 साल पहले गांव खरकड़ी निवासी जोगेंद्र से हुई थी।
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11 नवंबर 2012 को उनकी बहन का शव घर में फंदे से झूलता मिला था। बहन मौत से चार पांच दिन पहले ही ससुराल गई थी। उसने बताया था कि उसे पति, ससुर और जेठ से जान का खतरा है। वे उसे तंग करते हैं।
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साक्ष्यों के अभाव में महिला का जेठ बरी हो गया जबकि पति जोगेंद्र और ससुर भगवान सिंह को अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई।

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