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रिश्वतखोर पटवारी को दो वर्ष कैद

Wed, 08 Jan 2014 08:56 PM IST
फतेहाबाद/ब्यूरो
फतेहाबाद/ब्यूरो Updated Wed, 08 Jan 2014 08:56 PM IST
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corrupt patwari sent jail for two year
अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में पटवारी को दो वर्ष की कैद व चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार फतेहाबाद के बीमा कालोनी निवासी बलविंद्र सिंह की जाखल में कृषि भूमि है। बलविंद्र सिंह ने अपने किसी काम के सिलसिले में जमीन का इंतकाल करवाना था।
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 वह लगातार पटवारी धर्म सिंह के चक्कर काटता रहा लेकिन पटवारी उसकी जमीन का इंतकाल करने में आनाकानी कर रहा था। उसने बताया कि बाद में पटवारी धर्म सिंह ने 8 हजार रुपये रिश्वत लेने की मांग की।
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इस पर बलविन्द्र सिंह ने विजिलेंस विभाग को शिकायत की। विजिलेंस विभाग ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 दिसंबर 2011 को बलविंद्र सिंह को केमिकल लगे 500-500 रुपये के 16 नोट देकर पटवारी धर्म सिंह के पास भेज दिया। पटवारी ने जैसे ही रिश्वत के रुपये पकड़े तो विजिलेंस टीम ने उसे दबोच लिया। विजिलेंस थाना पुलिस ने पटवारी धर्म सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महाबीर सिंह की अदालत ने पटवारी को दोषी मानते हुए उसे दो वर्ष की कैद व 4 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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