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राइट टू सर्विस एक्ट अध्यादेश को आज मिलेगी मंजूरी
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 10 Dec 2013 01:55 AM IST
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हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय में होगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में गोहाना रैली में हुई दो घोषणाओं को मंजूर करवाया जाएगा। इसके अलावा सेवा का अधिकार (राइट टू सर्विस) अधिनियम अध्यादेश को भी मंजूरी मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने गोहाना में घोषणा की थी कि अफसरों को जवाबदेह बनाने के लिए वे कानून बनाएंगे।
इसी घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए राइट टू सर्विस एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट के तहत हरियाणा सर्विस कमीशन बनाया जाएगा।
इसमें एक मुख्य आयुक्त और चार आयुक्त होंगे। मुख्य आयुक्त मुख्य सचिव या मुख्य सचिव के पद के समान वाला अफसर बनेगा।
आयुक्तों में दो पद सचिव स्तर के रिटायर्ड अधिकारियों के लिए होंगे जबकि दो पद प्राइवेट होंगे जो अपने क्षेत्र में अनुभव रखते हों।
मुख्य पीके चौधरी और अतिरिक्त मुख्य सचिव कृष्ण मोहन 31 दिसंबर को रिटायर होंगे। कयास लग रहे हैं कि इन दोनों अफसरों में से एक को इस आयोग का मुख्य आयुक्त बनाया जा सकता है।
मुख्य आयुक्त और आयुक्तों का कार्यकाल पांच साल या 65 साल की उम्र तक होगा।
काम न किया तो लगेगा जुर्माना
सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत कुछ सेवाओं की अवधि तय की जाएगी। अगर तय समय में काम नहीं हुआ तो संबंधित अफसर पर जुर्माना लगेगा।
पंजाब में पहले से ही सेवा आयोग काम कर रहा है। हरियाणा में वैसे 36 सेवाओं की अवधि आयोग गठित होने से पहले ही तय है।
पुलिस मुलाजिमों के वेतन बढ़ोतरी को मंजूरी आज
मुख्यमंत्री ने गोहाना रैली में घोषणा की थी कि हरियाणा सरकार के क्लास तीन और चार कर्मचारियों को हर महीने दो हजार रुपये वेतन बढ़ोतरी के नाम पर दो अंतरिम राहत के तौर पर दिया जाएगा।
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पुलिस मुलाजिमों को अंतरिम राहत से अलावा पांच हजार रुपये रिस्क अलाउंस दिया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में इस एजेंडे को मंजूरी दी जाएगी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के नियमों में भी संशोधन किया जाएगा।
विजयंत मलिक को पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी
लॉन टेनिस खिलाड़ी विजयंत मलिक को हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर की नौकरी देने की मंजूरी मंत्रिमंडल से मंगलवार को मिलेगी।
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मंत्रिमंडल की बैठक में गोहाना रैली में हुई दो घोषणाओं को मंजूर करवाया जाएगा। इसके अलावा सेवा का अधिकार (राइट टू सर्विस) अधिनियम अध्यादेश को भी मंजूरी मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने गोहाना में घोषणा की थी कि अफसरों को जवाबदेह बनाने के लिए वे कानून बनाएंगे।
इसी घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए राइट टू सर्विस एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट के तहत हरियाणा सर्विस कमीशन बनाया जाएगा।
इसमें एक मुख्य आयुक्त और चार आयुक्त होंगे। मुख्य आयुक्त मुख्य सचिव या मुख्य सचिव के पद के समान वाला अफसर बनेगा।
आयुक्तों में दो पद सचिव स्तर के रिटायर्ड अधिकारियों के लिए होंगे जबकि दो पद प्राइवेट होंगे जो अपने क्षेत्र में अनुभव रखते हों।
मुख्य पीके चौधरी और अतिरिक्त मुख्य सचिव कृष्ण मोहन 31 दिसंबर को रिटायर होंगे। कयास लग रहे हैं कि इन दोनों अफसरों में से एक को इस आयोग का मुख्य आयुक्त बनाया जा सकता है।
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मुख्य आयुक्त और आयुक्तों का कार्यकाल पांच साल या 65 साल की उम्र तक होगा।
काम न किया तो लगेगा जुर्माना
सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत कुछ सेवाओं की अवधि तय की जाएगी। अगर तय समय में काम नहीं हुआ तो संबंधित अफसर पर जुर्माना लगेगा।
पंजाब में पहले से ही सेवा आयोग काम कर रहा है। हरियाणा में वैसे 36 सेवाओं की अवधि आयोग गठित होने से पहले ही तय है।
पुलिस मुलाजिमों के वेतन बढ़ोतरी को मंजूरी आज
मुख्यमंत्री ने गोहाना रैली में घोषणा की थी कि हरियाणा सरकार के क्लास तीन और चार कर्मचारियों को हर महीने दो हजार रुपये वेतन बढ़ोतरी के नाम पर दो अंतरिम राहत के तौर पर दिया जाएगा।
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पुलिस मुलाजिमों को अंतरिम राहत से अलावा पांच हजार रुपये रिस्क अलाउंस दिया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में इस एजेंडे को मंजूरी दी जाएगी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के नियमों में भी संशोधन किया जाएगा।
विजयंत मलिक को पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी
लॉन टेनिस खिलाड़ी विजयंत मलिक को हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर की नौकरी देने की मंजूरी मंत्रिमंडल से मंगलवार को मिलेगी।