{"_id":"6578a3e4711b4d74850c7162","slug":"sp-bans-playing-of-dj-and-loudspeaker-after-10-pm-in-the-district-charkhidadri-news-c-126-1-cdr1001-10560-2023-12-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Charkhi Dadri News: जिले में रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर एसपी ने लगाई पाबंदी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Charkhi Dadri News: जिले में रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर एसपी ने लगाई पाबंदी
विज्ञापन
डीजे की फोटो।
चरखी दादरी। जिले में अब रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकेंगे। एसपी नितिका गहलोत ने इस संबंध में हिदायत जारी की है। इसे नजरअंदाज करने पर डीजे मालिक और डीजे बजवाने वाले शख्स को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है।
एसपी नितिका गहलोत ने मंगलवार को जारी किए गए निर्देशों में बताया कि दादरी जिला में रात 10 बजे के बाद डीजे व लाउडस्पीकर बजाने पर रहेगी पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि 10 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाले लाउडस्पीकर और माइक का प्रयोग संबंधित विभाग की अनुमति के बिना कानूनन वर्जित है। नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कार्रवाई अमल में लाएगी। इसमें 6 महीने तक की कारावास व जुर्माने की सजा का प्रावधान है।
लोग झेलते हैं परेशानी, पुलिस के पास पहुंचती हैं शिकायतें
बता दें कि विवाह समारोह में व अन्य खुशी के अवसर पर डीजे या लाउडस्पीकर की ऊंची आवाज लोगों की परेशानी का कारण बनती है। जिले में कुछ सामुदायिक केंद्र व मैरिज पैलेस आवासीय कॉलोनियों में स्थित हैं, जहां अक्सर शादी अथवा किसी अन्य समारोह के दौरान आतिशबाजी के साथ ऊंची आवाज में डीजे बजता है। इससे परेशान लोग पुलिस को शिकायतें भी करते हैं।
विज्ञापन
पुलिस को दें सूचना, होगी कार्रवाई : एसपी
एसपी नितिका गहलोत ने कहा कि रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है तो कोई भी आमजन पुलिस को सूचना दे सकता है। उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और पुलिस तत्परता से मौका पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई करेगी।
विज्ञापन
एसपी नितिका गहलोत ने मंगलवार को जारी किए गए निर्देशों में बताया कि दादरी जिला में रात 10 बजे के बाद डीजे व लाउडस्पीकर बजाने पर रहेगी पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि 10 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाले लाउडस्पीकर और माइक का प्रयोग संबंधित विभाग की अनुमति के बिना कानूनन वर्जित है। नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कार्रवाई अमल में लाएगी। इसमें 6 महीने तक की कारावास व जुर्माने की सजा का प्रावधान है।
विज्ञापन
लोग झेलते हैं परेशानी, पुलिस के पास पहुंचती हैं शिकायतें
बता दें कि विवाह समारोह में व अन्य खुशी के अवसर पर डीजे या लाउडस्पीकर की ऊंची आवाज लोगों की परेशानी का कारण बनती है। जिले में कुछ सामुदायिक केंद्र व मैरिज पैलेस आवासीय कॉलोनियों में स्थित हैं, जहां अक्सर शादी अथवा किसी अन्य समारोह के दौरान आतिशबाजी के साथ ऊंची आवाज में डीजे बजता है। इससे परेशान लोग पुलिस को शिकायतें भी करते हैं।
विज्ञापन
पुलिस को दें सूचना, होगी कार्रवाई : एसपी
एसपी नितिका गहलोत ने कहा कि रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है तो कोई भी आमजन पुलिस को सूचना दे सकता है। उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और पुलिस तत्परता से मौका पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई करेगी।