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Charkhi Dadri News: बाल अधिकार एवं पॉक्सो अधिनियम की दी जानकारी

Wed, 28 Oct 2026 11:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 28 Oct 2026 11:59 PM IST
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Provided information on child rights and the POCSO Act
स्कूल में सीजेएम का सम्मान करते स्कूल निदेशक व अन्य।  - फोटो : 1
चरखी दादरी। द सक्षम स्कूल में बाल अधिकार एवं पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीव काजला ने शिरकत की। सीजेएम संजीव काजला ने विद्यार्थियों को पॉक्सो कानून की पृष्ठभूमि, इसके गठन के कारणों और महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को बताया कि किसी भी प्रकार की असुरक्षित या संदिग्ध स्थिति को पहचानना चाहिए।
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उन्होंने बच्चों और किशोरों के यौन अपराध के वास्तविक अर्थ, इसकी गंभीरता और कानून के दायरे को समझाया। उन्होंने कहा कि कानून बच्चों की सुरक्षा और गोपनीयता की गारंटी देता है। इसलिए किसी भी विषम परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता पूजा राणा ने गुड टच और बैड टच के बारे में अवगत कराया। उन्होंने सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बीच का अंतर समझाया। अधिवक्ता संदीप कुमार ने भी विचार रखे। विद्यालय निदेशक दिनेश सांगवान एवं अकादमिक मेंटर डॉ. आरती ने सीजेएम को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। प्रधानाचार्या निशा श्योराण ने सीजेएम का आभार जताया।
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