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Charkhi Dadri News: कबाड़ में लगाई आग, टीम ने थमाया नोटिस
Sat, 06 Jan 2024 11:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Sat, 06 Jan 2024 11:53 PM IST
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चरखी दादरी। शहर को गंदा और पर्यावरण को प्रदूषित करने वालों की सूचना आमजन ने प्रशासन को देनी शुरू कर दी है। वहीं, प्रशासन इस तरह की सूचना पर तत्काल एक्शन भी ले रहा है। इसकी बानगी हाल ही में नगर परिषद की ओर से की गई कार्रवाई में देखने को मिली है। प्रशासन ने सूचना पर संज्ञान लेकर कबाड़ में आग लगाकर पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले शख्स को नोटिस दे दिया है।
डीसी मनदीप ने बताया कि नगर परिषद ने कबाड़ी मार्केट में कबाड़ का सामान जलाकर प्रदूषण फैलाने के दोषी को जुर्माना लगाने का नोटिस थमा दिया है। दोषी पर एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। डीसी ने बताया कि कुछ ही दिन पहले उन्होंने लोगों से अपील की थी कि अगर कोई व्यक्ति शहर की हवा को खराब करता है, गंदगी फैलाता है या कूडा फैंकता है तो उसकी सूचना नगर परिषद को दें। सूचना मिलने पर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे ही शनिवार को उन्हें किसी नागरिक ने वीडियो भेजकर कबाड़ में आग लगाने की सूचना दी। जिसमें आग से काला धुआं निकलता साफ दिख रहा था। इस पर उन्होंने नगर परिषद को कार्रवाई के निर्देश दिए और परिषद की ओर से दोषी को जुर्माना लगाने का नोटिस जारी कर दिया है।
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- इस एक्ट के तहत दिया नोटिस
नगर परिषद की ओर से कालिया उर्फ बिजेंद्र पुत्र बल्लूराम को नोटिस दिया गया है। उसे हरियाणा नगर पालिका एक्ट 1973 की धारा 158 के तहत दोषी पाया गया है इसलिए कानून के अनुसार एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा।
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डीसी मनदीप ने बताया कि नगर परिषद ने कबाड़ी मार्केट में कबाड़ का सामान जलाकर प्रदूषण फैलाने के दोषी को जुर्माना लगाने का नोटिस थमा दिया है। दोषी पर एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। डीसी ने बताया कि कुछ ही दिन पहले उन्होंने लोगों से अपील की थी कि अगर कोई व्यक्ति शहर की हवा को खराब करता है, गंदगी फैलाता है या कूडा फैंकता है तो उसकी सूचना नगर परिषद को दें। सूचना मिलने पर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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ऐसे ही शनिवार को उन्हें किसी नागरिक ने वीडियो भेजकर कबाड़ में आग लगाने की सूचना दी। जिसमें आग से काला धुआं निकलता साफ दिख रहा था। इस पर उन्होंने नगर परिषद को कार्रवाई के निर्देश दिए और परिषद की ओर से दोषी को जुर्माना लगाने का नोटिस जारी कर दिया है।
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- इस एक्ट के तहत दिया नोटिस
नगर परिषद की ओर से कालिया उर्फ बिजेंद्र पुत्र बल्लूराम को नोटिस दिया गया है। उसे हरियाणा नगर पालिका एक्ट 1973 की धारा 158 के तहत दोषी पाया गया है इसलिए कानून के अनुसार एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा।