फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Charkhi Dadri: New laws in courts from July 1, lawyers busy studying

चरखी दादरी : एक जुलाई से अदालतों में नए कानून, अध्ययन करने में जुटे वकील

Mon, 24 Jun 2024 03:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 24 Jun 2024 03:08 AM IST
विज्ञापन
Charkhi Dadri: New laws in courts from July 1, lawyers busy studying
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

चरखी दादरी। एक जुलाई से अदालतों में नए कानून लागू होने जा रहे हैं। इसके लिए विशेषज्ञों की ओर से जागरूकता सेमिनार लगाए जा रहे हैं, वहीं स्थानीय अधिवक्ता नए कानूनों का बारीकी से अध्ययन करने में जुटे हैं। विशेषज्ञों की मानें तो अब छोटे और तीन साल से कम सजा के अपराधों में समरी ट्रायल से सेशन कोर्ट में ही 40 प्रतिशत मामले खत्म होने की उम्मीद है।

आईपीसी-सीआरपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम होंगे। देश में ये तीन नए कानून एक जुलाई से लागू होंगे। नए कानून में राजद्रोह को खत्म किया गया है। आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इन कानूनों का उद्देश्य लीगल सिस्टम को आज की जरूरतों के अनुरूप लाना और राष्ट्र की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है।अधिवक्ता मनोज जांगड़ा का कहना है कि भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं, जबकि आईपीसी में 511 धाराएं थीं। इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सीआरपीसी की 484 धाराओं की तुलना में 531 धाराएं हैं। नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं। अधिवक्ता पंकज ने बताया कि नए कानून में अब देश में कहीं भी जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। इसमें धाराएं भी जुड़ेंगी। अब तक जीरो एफआईआर में धाराएं नहीं जुड़ती थीं। 15 दिन के भीतर जीरो एफआईआर संबंधित थाने को भेजनी होगी। छोटे-छोटे मामलों और तीन साल से कम सजा के अपराधों के मामलों में समरी ट्रायल किया जाएगा। इससे सेशन कोर्ट में 40 प्रतिशत से ज्यादा मामले खत्म होने की उम्मीद है। पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। परिस्थिति के आधार पर अदालत 90 दिन का समय और दे सकती है। अदालत को 60 दिन के भीतर आरोपी पर आरोप तय करने होंगे।
विज्ञापन




--


नए कानूनों के तहत अब 15 दिन के भीतर जीरो एफआईआर संबंधित थाने को भेजनी होगी। छोटे-छोटे मामलों और तीन साल से कम सजा के अपराधों के मामलों में समरी ट्रायल किया जाएगा। इससे सेशन कोर्ट में 40 प्रतिशत से ज्यादा मामले खत्म होने की उम्मीद है। अधिवक्ता नए कानूनों का अध्ययन करने में जुटे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


नसीब राणा, प्रधान, चरखी दादरी बार एसोसिएशन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed