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गुड़गांव में चेंज ऑफ लेंड यूज पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

Fri, 24 Jan 2014 01:04 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 24 Jan 2014 01:04 AM IST
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Change of Land Use in Gurgaon on hold

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुड़गांव में मास्टर सब रीजनल प्लान 2025 और ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2031 के तहत चेंज ऑफ लेंड यूज (सीएलयू) पर रोक लगा दी है।

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वीरवार को मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित खंडपीठ ने गुड़गांव निवासियों द्वारा दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक इस प्लान को नेशनल कैपिटल प्लानिंग बोर्ड के तहत मंजूरी नहीं मिल जाती है, तब तक भूमि अधिग्रहण पर पूरी तरह रोक रहेगी।
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ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2031 के तहत गुड़गांव मानेसर अर्बन कांप्लेक्स और रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) जैसी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं हैं।

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