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Chandigarh-Haryana News: पिटाई से छात्र का टूटा हाथ, शिक्षक पर कार्रवाई के आदेश
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हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने झज्जर के स्कूल की घटना का लिया संज्ञान
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने स्कूल में कक्षा 11 के छात्र की पिटाई के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। आरोप है कि निजी स्कूल के शिक्षक आरएस राठौर ने छात्र को इतना पीटा कि उसका हाथ टूट गया। घटना के बाद छात्र को स्कूल प्रबंधन की ओर से संचालित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके परिजनों के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार और डराने-धमकाने का प्रयास किया गया।
हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा व दोनों सदस्यों कुलदीप जैन व दीप भाटिया के पूर्ण आयोग ने इस घटना में छात्र को हुए शारीरिक एवं मानसिक कष्ट पर गहरी चिंता व्यक्त की। आयोग ने कहा कि यह मामला तत्काल और गहन जांच की मांग करता है, ताकि पीड़ित बच्चे के अधिकारों की रक्षा की जा सके और दोषियों को उत्तरदायी ठहराया जा सके। अयोग ने पुलिस अधीक्षक झज्जर को निर्देश देते हुए कहा कि वह सुनिश्चित करें कि मामले की जांच निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से उनके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में की जाए। इसकी रिपोर्ट आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आयोग को प्रस्तुत की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी झज्जर स्कूल का तत्काल संस्थागत ऑडिट करें। ऑडिट में यह भी बिंदु देखें कि क्या विद्यालय में एक प्रभावी बाल संरक्षण नीति मौजूद है? क्या छात्रों एवं अभिभावकों के लिए शिकायत निवारण की व्यवस्था है ? क्या स्टाफ के दुर्व्यवहार से संबंधित आंतरिक अनुशासनात्मक प्रक्रिया प्रभावी रूप से लागू है? आयोग के प्रोटोकॉल, सूचना व जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि पुलिस व शिक्षा विभाग से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। यह रिपोर्ट सुनवाई की तिथि 8 जुलाई से पहले आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी है।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने स्कूल में कक्षा 11 के छात्र की पिटाई के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। आरोप है कि निजी स्कूल के शिक्षक आरएस राठौर ने छात्र को इतना पीटा कि उसका हाथ टूट गया। घटना के बाद छात्र को स्कूल प्रबंधन की ओर से संचालित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके परिजनों के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार और डराने-धमकाने का प्रयास किया गया।
हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा व दोनों सदस्यों कुलदीप जैन व दीप भाटिया के पूर्ण आयोग ने इस घटना में छात्र को हुए शारीरिक एवं मानसिक कष्ट पर गहरी चिंता व्यक्त की। आयोग ने कहा कि यह मामला तत्काल और गहन जांच की मांग करता है, ताकि पीड़ित बच्चे के अधिकारों की रक्षा की जा सके और दोषियों को उत्तरदायी ठहराया जा सके। अयोग ने पुलिस अधीक्षक झज्जर को निर्देश देते हुए कहा कि वह सुनिश्चित करें कि मामले की जांच निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से उनके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में की जाए। इसकी रिपोर्ट आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आयोग को प्रस्तुत की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी झज्जर स्कूल का तत्काल संस्थागत ऑडिट करें। ऑडिट में यह भी बिंदु देखें कि क्या विद्यालय में एक प्रभावी बाल संरक्षण नीति मौजूद है? क्या छात्रों एवं अभिभावकों के लिए शिकायत निवारण की व्यवस्था है ? क्या स्टाफ के दुर्व्यवहार से संबंधित आंतरिक अनुशासनात्मक प्रक्रिया प्रभावी रूप से लागू है? आयोग के प्रोटोकॉल, सूचना व जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि पुलिस व शिक्षा विभाग से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। यह रिपोर्ट सुनवाई की तिथि 8 जुलाई से पहले आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी है।
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