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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Police recruitment scam: High court dismisses Gurmeet Singh's plea.

पुलिस भर्ती घोटाला : हाईकोर्ट ने गुरमीत सिंह की याचिका खारिज की

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चंडीगढ़। हरियाणा में 42 लाख रुपये के पुलिस भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत सिंह को झटका दिया है। अदालत ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने एफआईआर और उनके खिलाफ दर्ज पूरक चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने अपने आदेश में कहा कि गुरमीत के खिलाफ हुई जांच और दाखिल की गई पूरक चार्जशीट कानूनी रूप से सही है और इस स्तर पर इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
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जनवरी 2017 में सिरसा के ऐलनाबाद थाने में गुरमीत सिंह की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि छह लोगों ने उसके बेटे को चंडीगढ़ पुलिस में एएसआई की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 42 लाख रुपये लिये थे। आंशिक भुगतान के बाद सौदा रद्द हो गया और आरोपियों ने कथित तौर पर गुरमीत को धमकाया। वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद इस साल विशेष जांच दल का गठन हुआ। एसआईटी ने गुरमीत को भी आरोपी बना दिया और उनकी सक्रिय भूमिका निभाने का हवाला दिया।
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