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Chandigarh-Haryana News: अब एक ही बूथ पर वोट डाल सकेगा पूरा परिवार
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फोटो
21 जुलाई से 20 अगस्त तक मिलेगा फाॅर्म-8 भरकर आवेदन करने का माैका
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। कई परिवारों को चुनाव के दिन अलग-अलग मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डालना पड़ता है। अब इस परेशानी से राहत मिल सकती है। हरियाणा निर्वाचन विभाग ने ऐसी व्यवस्था शुरू की है जिसके तहत यदि परिवार के सदस्य चाहें तो अपने नाम एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026 के बीच फाॅर्म-8 भरकर आवेदन करना होगा।
हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने यहां जारी एक बयान में बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान यह सामने आया है कि कई परिवारों के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। ऐसा अक्सर उन इलाकों में होता है जहां एक ही इमारत या परिसर में दो अलग-अलग मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इससे एक ही परिवार के लोगों को अलग-अलग बूथों पर जाकर मतदान करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई परिवार चाहता है कि उसके सभी पात्र सदस्यों के नाम भविष्य में एक ही मतदान केंद्र पर हों तो प्रारंभिक मतदाता सूची-2026 के प्रकाशन के बाद दावे और आपत्तियों की अवधि में फॉर्म 8 भरकर मतदान केंद्र बदलने का अनुरोध किया जा सकता है। आवेदन स्वीकार होने पर सभी सदस्यों के नाम एक ही बूथ पर दर्ज किए जा सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पहली बार वोटर बनने वाले युवा फॉर्म 6 भरते समय अपने परिवार के पहले से पंजीकृत सदस्य का नाम और विवरण सही तरीके से जरूर लिखें। साथ ही आवेदन उसी मतदान केंद्र के बीएलओ के माध्यम से जमा करें जहां परिवार के अन्य सदस्य पहले से पंजीकृत हैं। इससे शुरुआत से ही पूरे परिवार का नाम एक ही मतदान केंद्र की सूची में दर्ज किया जा सकेगा।
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बीएलओ से संपर्क करें या हेल्पलाइन नंबर मिलाएं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ईसीआईएनईटी एप के बुक ए कॉल फीचर के माध्यम से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। निर्वाचन आयोग का टोल फ्री नंबर 1950 भी मदद के लिए उपलब्ध है। निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद अपने नाम, पता और अन्य विवरणों की जांच अवश्य करें। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित अवधि के दौरान सुधार कराया जा सकता है।
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21 जुलाई से 20 अगस्त तक मिलेगा फाॅर्म-8 भरकर आवेदन करने का माैका
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। कई परिवारों को चुनाव के दिन अलग-अलग मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डालना पड़ता है। अब इस परेशानी से राहत मिल सकती है। हरियाणा निर्वाचन विभाग ने ऐसी व्यवस्था शुरू की है जिसके तहत यदि परिवार के सदस्य चाहें तो अपने नाम एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026 के बीच फाॅर्म-8 भरकर आवेदन करना होगा।
हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने यहां जारी एक बयान में बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान यह सामने आया है कि कई परिवारों के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। ऐसा अक्सर उन इलाकों में होता है जहां एक ही इमारत या परिसर में दो अलग-अलग मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इससे एक ही परिवार के लोगों को अलग-अलग बूथों पर जाकर मतदान करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई परिवार चाहता है कि उसके सभी पात्र सदस्यों के नाम भविष्य में एक ही मतदान केंद्र पर हों तो प्रारंभिक मतदाता सूची-2026 के प्रकाशन के बाद दावे और आपत्तियों की अवधि में फॉर्म 8 भरकर मतदान केंद्र बदलने का अनुरोध किया जा सकता है। आवेदन स्वीकार होने पर सभी सदस्यों के नाम एक ही बूथ पर दर्ज किए जा सकेंगे।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पहली बार वोटर बनने वाले युवा फॉर्म 6 भरते समय अपने परिवार के पहले से पंजीकृत सदस्य का नाम और विवरण सही तरीके से जरूर लिखें। साथ ही आवेदन उसी मतदान केंद्र के बीएलओ के माध्यम से जमा करें जहां परिवार के अन्य सदस्य पहले से पंजीकृत हैं। इससे शुरुआत से ही पूरे परिवार का नाम एक ही मतदान केंद्र की सूची में दर्ज किया जा सकेगा।
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बीएलओ से संपर्क करें या हेल्पलाइन नंबर मिलाएं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ईसीआईएनईटी एप के बुक ए कॉल फीचर के माध्यम से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। निर्वाचन आयोग का टोल फ्री नंबर 1950 भी मदद के लिए उपलब्ध है। निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद अपने नाम, पता और अन्य विवरणों की जांच अवश्य करें। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित अवधि के दौरान सुधार कराया जा सकता है।