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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   From officer promotions to passports, vigilance clearance now mandatory first.

Chandigarh-Haryana News: अफसरों की पदोन्नति से पासपोर्ट तक अब पहले विजिलेंस जांच

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ग्रुप-ए और बी अधिकारियों के सेवा मामलों में विजिलेंस मंजूरी जरूरी, सेवानिवृत्ति से एक साल पहले भेजना होगा प्रस्ताव
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने ग्रुप-ए और ग्रुप-बी अधिकारियों के सेवा मामलों में विजिलेंस क्लीयरेंस की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। अब पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, पेंशन, प्रतिनियुक्ति और पासपोर्ट से जुड़े मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत विजिलेंस मंजूरी लेना जरूरी होगा। यह आदेश निगम के सुपरिटेंडेंट की तरफ से जारी किया गया है।



संबंधित कार्यालय को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत, जांच या अन्य सतर्कता मामला लंबित है तो उसकी जानकारी प्रस्ताव में दी गई है। प्रस्ताव निर्धारित प्रोफार्मा में पूरी और सत्यापित जानकारी के साथ भेजना होगा। सेवानिवृत्ति मामलों में खास तौर पर समयसीमा तय की गई है। अधिकारी के सेवानिवृत्त होने से कम से कम एक वर्ष पहले विजिलेंस क्लीयरेंस का प्रस्ताव भेजना होगा। इससे पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ की प्रक्रिया समय पर पूरी करने में मदद मिलेगी।
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