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Chandigarh-Haryana News: अब चार नई श्रेणियों के अनुबंध कर्मियों को मिलेगा सेवा सुरक्षा का लाभ
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- 31 जुलाई तक फिर खुला पंजीकरण पोर्टल, पहली बार कंप्यूटर फैकल्टी, लैब अटेंडेंट समेत चार श्रेणियां शामिल
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। अब चार नई श्रेणियों के कर्मचारियों को भी हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम 2024 के तहत पंजीकरण का अवसर मिलेगा। ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोलते हुए 31 जुलाई तक आवेदन का मौका दिया गया है। मुख्य सचिव ने विभागों, उपायुक्तों, एचकेआरएन और खजाना विभाग को संबंधित कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
इस बार लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पहले पंजीकरण अभियान से बाहर रह गए थे। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग की कंप्यूटर फैकल्टी, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विभाग (हारट्रॉन को छोड़कर) के अनुबंध कर्मचारी व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) में कार्यरत अनुबंध कर्मचारी शामिल हैं।
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को समयबद्ध रखने के लिए तीन चरणों में सत्यापन की व्यवस्था की है। 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद 7 अगस्त तक संबंधित डीडीओ सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन करेंगे और 15 अगस्त तक विभागाध्यक्ष अंतिम जांच कर अनुमोदन देंगे। सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र कर्मचारियों के मामलों पर सेवा सुरक्षा अधिनियम और नियमों के तहत विचार किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों को भी योजना का लाभ देना है जो पहले किसी कारण से इसमें शामिल नहीं हो पाए थे।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। अब चार नई श्रेणियों के कर्मचारियों को भी हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम 2024 के तहत पंजीकरण का अवसर मिलेगा। ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोलते हुए 31 जुलाई तक आवेदन का मौका दिया गया है। मुख्य सचिव ने विभागों, उपायुक्तों, एचकेआरएन और खजाना विभाग को संबंधित कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
इस बार लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पहले पंजीकरण अभियान से बाहर रह गए थे। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग की कंप्यूटर फैकल्टी, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विभाग (हारट्रॉन को छोड़कर) के अनुबंध कर्मचारी व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) में कार्यरत अनुबंध कर्मचारी शामिल हैं।
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सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को समयबद्ध रखने के लिए तीन चरणों में सत्यापन की व्यवस्था की है। 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद 7 अगस्त तक संबंधित डीडीओ सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन करेंगे और 15 अगस्त तक विभागाध्यक्ष अंतिम जांच कर अनुमोदन देंगे। सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र कर्मचारियों के मामलों पर सेवा सुरक्षा अधिनियम और नियमों के तहत विचार किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों को भी योजना का लाभ देना है जो पहले किसी कारण से इसमें शामिल नहीं हो पाए थे।
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