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Chandigarh-Haryana News: बिना किसी अधिकार जेजेबी किशोरों को भेज रहा जेल, नोटिस जारी

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-हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का जारी किया आदेश
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-जेजेबी को किशोरों को सुधार के लिए केवल स्पेशल होम भेजने का अधिकार
अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। बिना किसी अधिकार किशोरों को जेल की सजा सुनाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

याचिका दाखिल करते हुए चंडीगढ़ निवासी एडवोकेट विनीत जाखड़ ने हाईकोर्ट को बताया कि किशोरों द्वारा किए गए अपराधों के मामलों को लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) का गठन किया गया था। इस एक्ट का उद्देश्य किशोरों का सुधार, कल्याण व पुनर्वास था। याची ने बताया कि किशोरों के सुधार के लिए बनाए गए यह बोर्ड विभिन्न जिलों में अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं। याची ने बताया कि कई मामलों में तीन महीने से लेकर तीन साल जेल की सजा बोर्ड द्वारा सुनाई जा रही है। एक मामले का हवाला देते हुए बताया गया कि बोर्ड ने एक किशोर को छह महीने तक रोजाना पांच घंटे थाने में रखने का आदेश जारी कर दिया। याची ने कहा कि इस प्रकार के आदेश जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के उद्देश्यों के बिलकुल विपरीत हैं। याची ने कहा कि एक्ट का उद्देश्य सुधार व पुनर्वास है जबकि जेल जाने के बाद किशोर के अपराधों में लिप्त होने व अपराधियों के संपर्क में आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि बोर्ड को इस प्रकार के आदेश जारी करने से रोका जाए। साथ ही वर्तमान में बोर्ड के जो आदेश इस संदर्भ में प्रभावी हों उन पर तुरंत रोक लगाई जाए। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार सहित हाईकोर्ट को प्रशासनिक स्तर पर नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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