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हरियाणा सरकार की अधिसूचना जारी: एक्सटेंशन व गेस्ट लेक्चररों की नौकरी भी पक्की, 58 साल तक नहीं हटाए जा सकेंगे
Sat, 08 Feb 2025 12:10 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 08 Feb 2025 12:10 PM IST
सार
हरियाणा सरकार के मुताबिक वे एक्सटेंशन व गेस्ट लेक्चरर्स जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें 58 साल की उम्र तक अब नहीं हटाया जा सकेगा। इन प्राध्यापकों को पक्के प्राध्यापकों की तर्ज पर महंगाई भत्ता मिलेगा।
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नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा
- फोटो : एएनआई
विस्तार
हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक पक्की करने के बाद अब राज्य सरकार ने एक्सटेंशन व गेस्ट लेक्चरर और तकनीकी कॉलेजों में तैनात अतिथि संकाय की नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर दी है।
सरकार के विधि व विधायी विभाग के विशेष सचिव अमरजीत सिंह की ओर से इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। बीते साल नवंबर में विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने विधेयक पास कराया था। बीते तीन फरवरी को राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है।
हरियाणा सरकार के मुताबिक वे एक्सटेंशन व गेस्ट लेक्चरर्स जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें 58 साल की उम्र तक अब नहीं हटाया जा सकेगा। इन प्राध्यापकों को पक्के प्राध्यापकों की तर्ज पर महंगाई भत्ता मिलेगा। हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा। इसके अलावा इन्हें चिरायु योजना, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ और एक्सग्रेसिया का भी लाभ मिलेगा।
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वहीं, उन प्राध्यापकों को लाभ नहीं मिलेगा, जिनकी उम्र 58 साल हो गई है और जिन्हें हटा दिया गया हो या त्याग पत्र दे दिया हो। राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में करीब दो हजार एक्सटेंशन लेक्चरर और 46 गेस्ट लेक्चरर तैनात हैं। वहीं, सरकार विश्वविद्यालयों में कार्यरत करीब 1400 से ज्यादा अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की भी 58 साल की आयु तक नौकरी पक्की कर सकती है। इसके लिए सरकार विचार कर रही है। बीते विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने भरोसा दिलाया था कि वह उन्हें भी सेवा सुरक्षा सुनिश्चिता के लिए विचार कर रही है।
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सरकार के विधि व विधायी विभाग के विशेष सचिव अमरजीत सिंह की ओर से इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। बीते साल नवंबर में विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने विधेयक पास कराया था। बीते तीन फरवरी को राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है।
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हरियाणा सरकार के मुताबिक वे एक्सटेंशन व गेस्ट लेक्चरर्स जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें 58 साल की उम्र तक अब नहीं हटाया जा सकेगा। इन प्राध्यापकों को पक्के प्राध्यापकों की तर्ज पर महंगाई भत्ता मिलेगा। हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा। इसके अलावा इन्हें चिरायु योजना, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ और एक्सग्रेसिया का भी लाभ मिलेगा।
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वहीं, उन प्राध्यापकों को लाभ नहीं मिलेगा, जिनकी उम्र 58 साल हो गई है और जिन्हें हटा दिया गया हो या त्याग पत्र दे दिया हो। राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में करीब दो हजार एक्सटेंशन लेक्चरर और 46 गेस्ट लेक्चरर तैनात हैं। वहीं, सरकार विश्वविद्यालयों में कार्यरत करीब 1400 से ज्यादा अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की भी 58 साल की आयु तक नौकरी पक्की कर सकती है। इसके लिए सरकार विचार कर रही है। बीते विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने भरोसा दिलाया था कि वह उन्हें भी सेवा सुरक्षा सुनिश्चिता के लिए विचार कर रही है।