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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Family pension of employees retired before 2016 will not be less than 9 thousand, Haryana News

Chandigarh-Haryana News: 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन 9 हजार से कम नहीं होगी

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हरियाणा सरकार ने 2016 से पहले रिटायर व दिवंगत कर्मचारियों के पेंशन के लिए फार्मूला तय किया
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने साल 2016 से पहले सेवानिवृत्त व दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन के लिए फार्मूला तय कर दिया है। अब 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन नौ हजार रुपये से कम नहीं होगी।
इसके लिए राज्य सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) भाग-1 2017 को संशोधित कर हरियाणा सिविल सेवाएं (संशोधित पेंशन) भाग-1 (संशोधन) नियम 2025 बनाया है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक संशोधित नियम पहली जनवरी 2016 से लागू माने जाएंगे। वहीं, फार्मूले के आधार पर यदि किसी पेंशनभोगी की पेंशन कम बनती है और उसे पहले से ही भुगतान किया जा चुका है तो उसे पेंशन में ही समायोजित किया जाएगा।
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अधिसूचना के मुताबिक सभी पेंशनर्स जो एक जनवरी 2016 से पहले रिटायर या दिवंगत हो गए थे, उनके वेतनमान को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की ओर से अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स के अनुसार संशोधित किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फार्मूले के आधार पर वेतन निर्धारित करते समय सभी संबंधित अनुदेशों को सख्ती से लागू किया जाए।
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वित्त विभाग के मुताबिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनरीक्षित पेंशन एक जनवरी 2016 के वेतन का 50 प्रतिशत होगी, जबकि वेतन का 30 प्रतिशत पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन होगी। उन सरकारी कर्मचारियों, जिनकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु प्रथम जनवरी 1986 से पहले हो गई थी, के अप्रयोगमूलक वेतन की गणना एक जनवरी 1986 को प्राप्त हुए वेतनमान के आधार पर की जाएगी। वहीं, वे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति जनवरी 1986 से जनवरी 2016 के बीच हुई थी, ऐसे मामलों के पेंशन की गणना एक जनवरी 2016 के वेतन को आधार पर की जाएगी। वहीं, पेंशन व पारिवारिक पेंशन के संशोधन के दौरान 2016 से पूर्व की अवधि का कोई भी बकाया स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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