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Chandigarh-Haryana News: एसपी-डीसी परीक्षा केंद्रों का दौरा कर संभालेंगे व्यवस्था
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परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में बीएनएस 163 लागू रहेगी, हर केंद्र पर 10-10 जवान होंगे तैनात
किसी भी उपद्रव की आशंका पर जिला मजिस्ट्रेट के पास विशेष आदेश लागू करने का रहेगा अधिकार
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। 26 व 27 जुलाई को होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) को लेकर राज्य पुलिस ने पुख्ता तैयार कर ली है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के मुताबिक परीक्षा के एक दिन पहले और परीक्षा वाले दिन सभी जिला पुलिस अधीक्षक संबंधित जिला उपायुक्तों के साथ परीक्षा केंद्रों का दौरा करेंगे और व्यवस्था दुरुस्त रखेंगे। उपायुक्तों को परीक्षा के लिए पर्याप्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 10-10 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। यदि किसी भवन में दो परीक्षा केंद्र हैं तो वहां 15 पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे।
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) 163 लागू रहेगी। इसके तहत शांति भंग, उपद्रव की आशंका पर जिला मजिस्ट्रेट के पास परिस्थितियों के अनुरूप विशेष आदेश जारी करने के अधिकार रहेंगे। इसके अलावा शहरों में नाके लगाकर बाहर से आने वाली संदिग्ध गाड़ियों की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं।
भीड़ से निपटने को अतिरिक्त ट्रैफिक ड्यूटी लगाने के निर्देश
काफी संख्या में परीक्षार्थी रेल व बस के माध्यम से परीक्षा से एक दिन पहले संबंधित स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। वहां से ऑटो व टैक्सी के माध्यम से परीक्षा केंद्र के नजदीक होटल व धर्मशालाओं के लिए जाते हैं। भीड़ के कारण होने वाली अव्यवस्था से बचने के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
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सेंटरों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पेट्रोलिंग पार्टियां नियुक्त होंगी
परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी की जांच करने और सेंटरों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पेट्रोलिंग पार्टियां नियुक्त होंगी। परीक्षा केंद्र के अंदर सिर्फ आधिकारिक व्यक्तियों की ही एंट्री होगी। परीक्षा हॉल में निरीक्षक को भी मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखने की अनुमति नहीं होगी।
परीक्षा केंद्र के आसपास पार्किंग व दुकानें खोलने पर प्रतिबंध
परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में वाहनों को पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा के दिन केंद्रों के आसपास मौजूद फोटोस्टेट, प्रिंटिंग की दुकानों को बंद करवाने के लिए कहा गया है। परीक्षा के दौरान जिला पुलिस द्वारा लोकल वायरलेस नेटवर्क पर ही सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा।
संदिग्ध गतिविधि की सूचना 112 नंबर पर दें
डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रदेशवासियों, अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे पुलिस के साथ सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल 112 या स्थानीय पुलिस को दें।
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किसी भी उपद्रव की आशंका पर जिला मजिस्ट्रेट के पास विशेष आदेश लागू करने का रहेगा अधिकार
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। 26 व 27 जुलाई को होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) को लेकर राज्य पुलिस ने पुख्ता तैयार कर ली है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के मुताबिक परीक्षा के एक दिन पहले और परीक्षा वाले दिन सभी जिला पुलिस अधीक्षक संबंधित जिला उपायुक्तों के साथ परीक्षा केंद्रों का दौरा करेंगे और व्यवस्था दुरुस्त रखेंगे। उपायुक्तों को परीक्षा के लिए पर्याप्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 10-10 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। यदि किसी भवन में दो परीक्षा केंद्र हैं तो वहां 15 पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे।
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) 163 लागू रहेगी। इसके तहत शांति भंग, उपद्रव की आशंका पर जिला मजिस्ट्रेट के पास परिस्थितियों के अनुरूप विशेष आदेश जारी करने के अधिकार रहेंगे। इसके अलावा शहरों में नाके लगाकर बाहर से आने वाली संदिग्ध गाड़ियों की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं।
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भीड़ से निपटने को अतिरिक्त ट्रैफिक ड्यूटी लगाने के निर्देश
काफी संख्या में परीक्षार्थी रेल व बस के माध्यम से परीक्षा से एक दिन पहले संबंधित स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। वहां से ऑटो व टैक्सी के माध्यम से परीक्षा केंद्र के नजदीक होटल व धर्मशालाओं के लिए जाते हैं। भीड़ के कारण होने वाली अव्यवस्था से बचने के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
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सेंटरों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पेट्रोलिंग पार्टियां नियुक्त होंगी
परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी की जांच करने और सेंटरों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पेट्रोलिंग पार्टियां नियुक्त होंगी। परीक्षा केंद्र के अंदर सिर्फ आधिकारिक व्यक्तियों की ही एंट्री होगी। परीक्षा हॉल में निरीक्षक को भी मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखने की अनुमति नहीं होगी।
परीक्षा केंद्र के आसपास पार्किंग व दुकानें खोलने पर प्रतिबंध
परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में वाहनों को पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा के दिन केंद्रों के आसपास मौजूद फोटोस्टेट, प्रिंटिंग की दुकानों को बंद करवाने के लिए कहा गया है। परीक्षा के दौरान जिला पुलिस द्वारा लोकल वायरलेस नेटवर्क पर ही सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा।
संदिग्ध गतिविधि की सूचना 112 नंबर पर दें
डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रदेशवासियों, अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे पुलिस के साथ सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल 112 या स्थानीय पुलिस को दें।