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Haryana: एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में सीबीआई पहुंची हाईकोर्ट, भूपेंद्र हुड्डा को नोटिस जारी; अगली सुनवाई 27 को

Thu, 02 Oct 2025 02:01 AM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो Updated Thu, 02 Oct 2025 02:01 AM IST
सार

एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में एक दिसंबर 2018 को सीबीआई ने हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा (जिनका अब निधन हो चुका है) और एजेएल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। उन पर 2005 में पंचकूला में एजेएल को औद्योगिक प्लॉट अवैध रूप से दोबारा आवंटित करने का आरोप है।

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CBI approaches High Court in AJL plot allotment case, notice issued to Hooda, Court News, Haryana News
भूपेंद्र हुड्डा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में ट्रायल पर चार साल पहले लगाई गई रोक को हटाने की मांग को लेकर सीबीआई ने पंजाब-हरियाणा हाईकोेर्ट की शरण ली है। सीबीआई की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को नोटिस जारी किया है।
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एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में एक दिसंबर 2018 को सीबीआई ने हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा (जिनका अब निधन हो चुका है) और एजेएल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। उन पर 2005 में पंचकूला में एजेएल को औद्योगिक प्लॉट अवैध रूप से दोबारा आवंटित करने का आरोप है। कोर्ट को बताया गया कि कि यह रोक 3 अप्रैल 2025 तक लागू थी लेकिन 6 अगस्त 2025 को मामला 27 अक्तूबर 2025 के लिए स्थगित करते समय अनजाने में इसकी अवधि नहीं बढ़ाई जा सकी। अप्रैल में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने हुड्डा और गांधी परिवार से जुड़ी एजेएल पर धारा 120-बी, 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) के तहत आरोप तय किए थे। 
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एजेएल की तरफ से दायर इसके बाद अगस्त में याचिका दाखिल करते हुए 1 जुलाई 2021 का अंतरिम आदेश को आगे जारी रखने का आग्रह किया गया था जिसके तहत ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक है। इसके बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक 27 अक्तूबर 2025 तक जारी रखने का आदेश जारी किया था। 
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अब इस मामले में सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए रोक हटाने की मांग की है। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता रवि कमल गुप्ता ने दलील दी कि हाईकोर्ट का चार साल पहले पारित आदेश ट्रायल को रोक रहा है जिससे मामले की सुनवाई लंबित हो गई है। अदालत ने सीबीआई की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई की तारीख 27 अक्तूबर तय की है। 


आरोप है कि यह प्लॉट एजेएल को कथित रूप से कांग्रेस नेताओं, खासकर गांधी परिवार, के प्रभाव में अवैध तरीके से दिया गया था। एजेएल, जो नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करता है, गांधी परिवार से जुड़ी यंग इंडिया लिमिटेड के नियंत्रण में बताया जाता है।
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