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पांच वर्षों में मानकों पर खरे नहीं उतरे 2994 नमूने, 529 असुरक्षित : स्वास्थ्य मंत्री
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फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान ने विधानसभा में पूछे सवाल
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान ने विधानसभा में 5 वर्षों में जिलेवार और वर्ष वार एकत्र किए गए खाद्य नमूनों की संख्या और फेल खाद्य नमूनों की संख्या का ब्योरा मांगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से यह भी पूछा है कि एकत्रित नमूनों के परीक्षण की रिपोर्ट जारी करने के लिए लगने वाला औसत समय का ब्योरा मांगा। इसके साथ ही जिन व्यापारियों, संस्थाओं, व्यक्तियों, कंपनियों के नमूने फेल पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानकारी मांगी। आरती राव ने बताया कि 5 वर्षों में 17350 नमूने लिए गए जिनमें से 12743 नमूने सही मिले। 2994 ऐसे नमूने रहे जो मानकों पर खरे नहीं उतरे जबकि 529 नमूने असुरक्षित मिले। 1084 नमूने भ्रामक रूप से चिह्नित या नमूने शामिल रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नमूने फेल होने की स्थिति में एफआईआर दर्ज कराने की विभाग कार्रवाई नहीं करता। नमूनों की रिपोर्ट 14 दिनों में उपलब्ध होती है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में शिकायतें दर्ज की जाती हैं। इसके साथ ही प्रतिमाह खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रति माह 10 वैध खाद्य नमूने, 15 निगरानी खाद्य नमूने और 20 खाद्य व्यवसाय संचालकों का निरीक्षण कर रहे हैं। फेल पाए गए नमूनों के मामलों में 584 अभियोजन केस और 4123 में निर्णय आवेदन की कार्रवाई की गई।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान ने विधानसभा में 5 वर्षों में जिलेवार और वर्ष वार एकत्र किए गए खाद्य नमूनों की संख्या और फेल खाद्य नमूनों की संख्या का ब्योरा मांगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से यह भी पूछा है कि एकत्रित नमूनों के परीक्षण की रिपोर्ट जारी करने के लिए लगने वाला औसत समय का ब्योरा मांगा। इसके साथ ही जिन व्यापारियों, संस्थाओं, व्यक्तियों, कंपनियों के नमूने फेल पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानकारी मांगी। आरती राव ने बताया कि 5 वर्षों में 17350 नमूने लिए गए जिनमें से 12743 नमूने सही मिले। 2994 ऐसे नमूने रहे जो मानकों पर खरे नहीं उतरे जबकि 529 नमूने असुरक्षित मिले। 1084 नमूने भ्रामक रूप से चिह्नित या नमूने शामिल रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नमूने फेल होने की स्थिति में एफआईआर दर्ज कराने की विभाग कार्रवाई नहीं करता। नमूनों की रिपोर्ट 14 दिनों में उपलब्ध होती है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में शिकायतें दर्ज की जाती हैं। इसके साथ ही प्रतिमाह खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रति माह 10 वैध खाद्य नमूने, 15 निगरानी खाद्य नमूने और 20 खाद्य व्यवसाय संचालकों का निरीक्षण कर रहे हैं। फेल पाए गए नमूनों के मामलों में 584 अभियोजन केस और 4123 में निर्णय आवेदन की कार्रवाई की गई।