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Chandigarh-Haryana News: बैंक गारंटी व जुर्माना न जमा किया तो नहीं मिलेगी दाखिले की अनुमति
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हरियाणा के निजी नर्सिंग कॉलेजों को डीएमईआर की सख्त चेतावनी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में निजी नर्सिंग कॉलेजों और स्कूलों के लिए मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च निदेशालय (डीएमईआर) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कहा है कि जिन संस्थानों ने अभी तक नियमानुसार बैंक गारंटी या एफडीआर जमा नहीं कराई है और 5 लाख रुपये का जुर्माना नहीं भरा है उन्हें यह प्रक्रिया जल्द पूरी करनी होगी। निदेशालय ने साफ किया है कि यदि कोई संस्थान तय समय सीमा के भीतर इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नर्सिंग पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबंध आगामी सत्रों में भी लागू रहेगा।
यह आदेश हरियाणा के सभी निजी एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और एनपीसीसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले नर्सिंग कॉलेजों और स्कूलों पर लागू होगा। विभाग के अनुसार जिन संस्थानों ने अब तक बैंक गारंटी या एफडीआर जमा नहीं कराई है उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार इसे जमा कराने के साथ-साथ राज्य सरकार के तय खाते में 5 लाख रुपये का जुर्माना भी जमा कराना होगा। यह पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक सूचना जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। ऐसे संस्थानों को वर्ष 2026-27 और उसके बाद होने वाली नर्सिंग प्रवेश काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में निजी नर्सिंग कॉलेजों और स्कूलों के लिए मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च निदेशालय (डीएमईआर) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कहा है कि जिन संस्थानों ने अभी तक नियमानुसार बैंक गारंटी या एफडीआर जमा नहीं कराई है और 5 लाख रुपये का जुर्माना नहीं भरा है उन्हें यह प्रक्रिया जल्द पूरी करनी होगी। निदेशालय ने साफ किया है कि यदि कोई संस्थान तय समय सीमा के भीतर इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नर्सिंग पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबंध आगामी सत्रों में भी लागू रहेगा।
यह आदेश हरियाणा के सभी निजी एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और एनपीसीसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले नर्सिंग कॉलेजों और स्कूलों पर लागू होगा। विभाग के अनुसार जिन संस्थानों ने अब तक बैंक गारंटी या एफडीआर जमा नहीं कराई है उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार इसे जमा कराने के साथ-साथ राज्य सरकार के तय खाते में 5 लाख रुपये का जुर्माना भी जमा कराना होगा। यह पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक सूचना जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। ऐसे संस्थानों को वर्ष 2026-27 और उसके बाद होने वाली नर्सिंग प्रवेश काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी।
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