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Chandigarh-Haryana News: 82 अनुबंधित कर्मचारियों को मिली सेवा की सुरक्षा

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हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों को दी है 58 साल तक नौकरी की गारंटी
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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के 82 अनुबंधित कर्मचारियों को हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा ) अधिनियम के तहत सेवाओं की सुरक्षा प्रदान की है। यानी ये कर्मचारी संबंधित पद पर सेवानिवृत्ति की आयु तक कार्यरत रहेंगे। इस दौरान अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभ उन्हें मिलते रहेंगे। ये पहले कर्मचारी हैं, जिन्हें सेवा की सुरक्षा दी गई है।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा की सुरक्षा के बारे में एक कानून बनाया है। यह कानून 31 जनवरी, 2025 से लागू है। इसके तहत यदि किसी संविदा कर्मचारी ने 15 अगस्त, 2024 से पहले 5 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो उसे नौकरी की सुरक्षा मिलेगी। इसमें उन कर्मचारियों को शामिल किया गया था, जिनका वेतनमान 50 हजार से कम है।
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जिन लोगों को सेवा की सुरक्षा दी गई है, उनमें 22 क्लर्क कम डाटा एंट्री, एक असिस्टेंट ड्राफ्टमैन, दस किचन अटेंडेंट, तीन ड्राइवर, एक पटवारी, चार प्लंबर, 14 स्वीपर, तीन स्वीपर कम चौकीदार, दो सीवर मैन, एक क्लीनर, 16 हेल्पर और दो कुक शामिल हैं।
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