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देश का पहला राज्य बना हरियाणा: पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण, अगले साल जुलाई में आएगा पहला बैच
Mon, 07 Apr 2025 12:22 PM IST
अंकेश ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Mon, 07 Apr 2025 12:22 PM IST
सार
हरियाणा में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य भी बना है। हरियाणा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
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अग्निवीर योजना में आरक्षण।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हरियाणा के अग्निवीरों को अब प्रदेश की पुलिस भर्ती में 20 फीसदी आरक्षण मिलेगा। ऐसा प्रावधान करके वह देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों सीएम नायब सैनी को पत्र लिखकर इसकी सिफारिश की थी। रविवार को सीएम सैनी ने आरक्षण को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद इसका एलान कर दिया। सीएम ने कहा कि अग्निवीरों के पंजीकरण के लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा। उन्हें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। इसी तरह वन विभाग में फोरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और खनन गार्ड की नौकरी में 10 फीसदी और ग्रुप सी की भर्ती में पांच फीसदी आरक्षण सरकार देगी।
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हरियाणा से अभी 5120 थल, जल व वायु सेना में सेवाएं दे रहे हैं। साल 2022 में उसको लेकर योजना शुरू हुई थी और इसका पहला बैच जुलाई 2026 में पूरा होना है। उनके रिटायर होने से पहले ही सरकार ने उनके भविष्य के लिए सुरक्षा कवच नीति तैयार कर ली है। गौतलब है कि साल 2022-23 के दौरान 2227 और 2023-24 में 2893 अग्निवीरों की भर्ती हुई है।
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कारोबार के लिए मिलेगा सस्ता लोन
सरकार स्वरोजगार या उद्यमी बनने के इच्छुक अग्निवीरों को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराएगी। साथ ही जो उद्योग अग्निवीरों को 30 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन पर सेवाओं में रखते हैं, उन उद्योगों को सरकार 60 हजार रुपये वार्षिक सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा जो अग्निवीर निजी सुरक्षा कर्मी के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं, उन्हें गन लाइसेंस देने में प्राथमिकता देगी।
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25 फीसदी ही होंगे नियमित, बाकी 75 फीसदी हो जाएंगे रिटायर
चार साल की सेवा पूरी करने के बाद प्रत्येक बैच के 25 फीसदी अग्निवीरों को ही सेना में उनके प्रदर्शन और शर्तों के आधार पर नियमित नौकरी का मौका मिलेगा। बाकी अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी एक बड़ा विकल्प साबित हो सकती है। हरियाणा सरकार का यह कदम अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। अगर यह नीति लागू होती है तो देशभर में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलने का रास्ता खुल जाएगा।
अन्य विभागों में 10 फीसदी आरक्षण की नीति नहीं हो पाई लागू
इससे पहले, सरकार 5 अगस्त 2024 को अग्निवीरों को पुलिस और अन्य विभागों में 10 फीसदी आरक्षण देने का एलान कर चुकी है। इसके अलावा ग्रुप सी की नौकरियों में भी उनके लिए पांच फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह पॉलिसी अभी तक लागू नहीं हो पाई है। इसमें पुलिस कांस्टेबल, वन गार्ड, खनन गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती पर आरक्षण शामिल था। अमित शाह ने अपने पत्र में इस पॉलिसी का भी जिक्र किया है और पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण देने का सुझाव देकर पॉलिसी की कॉपी मांगी है।