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Bhiwani News: गाड़ी चालक से लूट मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की कैद

Sat, 04 Oct 2025 01:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sat, 04 Oct 2025 01:28 AM IST
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Two people were sentenced to 10 years' imprisonment for robbing a driver.
भिवानी। गाड़ी चालक से मारपीट कर रुपये छीनने के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को दो दोषियों जुई बिचली निवासी सोमबीर और सतेंद्र को दस-दस साल की कैद और 73 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 36,500 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
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जूई कलां पुलिस थाना में दर्ज शिकायत के अनुसार गांव जूई खुर्द निवासी सज्जन ने बताया था कि 20 नवंबर 2020 को वह अपनी गाड़ी में हिसार से जूई खुर्द लौट रहे थे। जुई खुर्द के मंदिर के पास पहुंचने पर दो युवकों ने अपनी बोलेरो गाड़ी शिकायतकर्ता की गाड़ी के आगे लगा दी और मारपीट कर उसकी जेब से 60,000 रुपये छीन लिए। इस शिकायत पर जुई कलां पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था।
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सुनवाई के दौरान जिला सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने दोषियों को विभिन्न धाराओं के तहत कुल दस-दस साल की कैद और अलग-अलग जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके तहत धारा 379/34 के तहत 25,000 रुपये, धारा 341/34 के तहत 500 रुपये, धारा 506 के तहत 5,000 रुपये, धारा 323/34 के तहत 1,000 रुपये और धारा 325/34 के तहत 5,000 रुपये जुर्माना शामिल है जिसे न भरने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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