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राजकीय चिह्न और राष्ट्रीय प्रतीकों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए : डीसी

Fri, 22 Aug 2025 01:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Fri, 22 Aug 2025 01:49 AM IST
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State emblems and national symbols should not be misused: DC
भिवानी। डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय व न्यायालय द्वारा भारत के राज्य प्रतीक (उपयोग का विनियमन) नियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करना व इसके उल्लंघन को रोकने के बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने जिलावासियों का आह्वान किया है कि वे भारत के राजकीय प्रतीक का नियमानुसार सम्मान करें और इनका दुरुपयोग न करें।
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डीसी गुप्ता ने न्यायालय द्वारा जारी राजकीय चिह्न के बारे में निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय आदेश के तहत विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तरीकों से प्रतीकों, मुहरों, झंडों, प्रतीक चिह्न और नामों के दुरुपयोग, अवैध और अनधिकृत प्रदर्शन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। डीसी ने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार अनधिकृत झंडों, प्रतीकों, नामों, चिह्नों, स्टीकरों, मुहरों, लोगो आदि का प्रदर्शन न हो और उनको हटाया जाए ताकि राष्ट्रीय प्रतीक और किसी भी रूपों में राष्ट्रीय प्रतीकों का दुरुपयोग न हो।
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उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से नागरिकों को राष्ट्रीय प्रतीकों के दुरुपयोग ना करने को लेकर जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रतीकों और प्रतीकों के उपयोग पर कानून का उल्लंघन करने पर नियमों के अनुसार दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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