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वोट से संबंधित फाॅर्म सीएससी सेंटर के बजाय बीएलओ से भरवाएं : डीसी
Sat, 17 Oct 2026 02:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:45 AM IST
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भिवानी। लघु सचिवालय में डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साहिल गुप्ता की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। डीसी ने प्रतिनिधियों से मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ का सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वोट से संबंधित आवेदन केवल बीएलओ से ही भरवाए जाएं।
डीसी ने कहा कि बीएलओ को वोट से संबंधित आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी होती है। इसलिए फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 केवल बीएलओ से भरवाए जाने चाहिए। सीएससी सेंटर से आवेदन न भरवाएं, ताकि प्रक्रिया नियमों के अनुसार पूरी हो। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, नए वोट बनाने के लिए फॉर्म 20 अक्तूबर तक संबंधित बीएलओ के पास अवश्य जमा करवाएं। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा उनकी प्रक्रिया 28 अक्तूबर तक पूरी की जा सकेगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर 2026 को होना है। नए वोट 1 जुलाई 2026 को आधार तिथि मानकर बनाए जा रहे हैं। इन वोटों के लिए आयु 18 साल पूरी हो चुकी होनी चाहिए।
आवेदन के प्रकार
जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि फॉर्म 6 नए वोट बनवाने के लिए है। इसके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को छोड़कर जन्म प्रमाण पत्र के 11 दस्तावेज निर्धारित हैं। फॉर्म 7 वोट कटवाने की प्रक्रिया के लिए है। इसमें घर के सदस्य की सहमति और उनका फोन नंबर अंकित होना जरूरी है। फॉर्म 8 के माध्यम से नाम, जन्म तिथि में सुधार और स्थानांतरण के लिए आवेदन होता है।
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बीएलओ का सहयोग लें
डीसी ने कहा कि वोट बनवाने या शुद्धिकरण से संबंधित कार्य सीएससी सेंटर की बजाय बीएलओ के माध्यम से करवाएं। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अपने बीएलए-द्वितीय के माध्यम से बीएलओ का सहयोग करने को कहा। बीएलए-द्वितीय अपने-अपने क्षेत्र में इस कार्य में सक्रिय भूमिका निभाएं। अधिक जानकारी के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
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डीसी ने कहा कि बीएलओ को वोट से संबंधित आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी होती है। इसलिए फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 केवल बीएलओ से भरवाए जाने चाहिए। सीएससी सेंटर से आवेदन न भरवाएं, ताकि प्रक्रिया नियमों के अनुसार पूरी हो। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, नए वोट बनाने के लिए फॉर्म 20 अक्तूबर तक संबंधित बीएलओ के पास अवश्य जमा करवाएं। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा उनकी प्रक्रिया 28 अक्तूबर तक पूरी की जा सकेगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर 2026 को होना है। नए वोट 1 जुलाई 2026 को आधार तिथि मानकर बनाए जा रहे हैं। इन वोटों के लिए आयु 18 साल पूरी हो चुकी होनी चाहिए।
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आवेदन के प्रकार
जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि फॉर्म 6 नए वोट बनवाने के लिए है। इसके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को छोड़कर जन्म प्रमाण पत्र के 11 दस्तावेज निर्धारित हैं। फॉर्म 7 वोट कटवाने की प्रक्रिया के लिए है। इसमें घर के सदस्य की सहमति और उनका फोन नंबर अंकित होना जरूरी है। फॉर्म 8 के माध्यम से नाम, जन्म तिथि में सुधार और स्थानांतरण के लिए आवेदन होता है।
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बीएलओ का सहयोग लें
डीसी ने कहा कि वोट बनवाने या शुद्धिकरण से संबंधित कार्य सीएससी सेंटर की बजाय बीएलओ के माध्यम से करवाएं। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अपने बीएलए-द्वितीय के माध्यम से बीएलओ का सहयोग करने को कहा। बीएलए-द्वितीय अपने-अपने क्षेत्र में इस कार्य में सक्रिय भूमिका निभाएं। अधिक जानकारी के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।