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अदालत के आदेश पर एएसआई गौरीशंकर के खिलाफ केस दर्ज

Sat, 17 Jul 2021 12:51 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 17 Jul 2021 12:51 AM IST
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FIR against ASI on court order in Bawanikhera police station
बवानीखेड़ा (भिवानी)। जिला अदालत के आदेश पर बवानीखेड़ा पुलिस थाने में गांव सिवाड़ा निवासी एक महिला की शिकायत पर बवानीखेड़ा पुलिस थाने में ही एएसआई के पद पर कार्यरत गौरीशंकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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अदालत में दायर इस्तगासा में गांव सिवाड़ा निवासी प्रवीण कुमारी ने आरोप लगाया था कि 12 अप्रैल 2021 की शाम साढ़े तीन बजे वह घर पर अकेली थी और अपने बेडरूम में सो रही थी। इसी दौरान उसके घर के सामने तीन गाड़ियां आई, जिनमें एक गाड़ी पुलिस की थी। प्रवीण कुमारी का आरोप है कि बवानीखेड़ा थाने के एएसआई गौरीशंकर उसके घर का दरवाजा खोलकर जबरन उसके बेडरूम में घुस गया और उसके साथ गालीगलौज करने लगा। महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान आरोपी एएसआई ने उनकी गाड़ी की चाबी मांगी। यह गाड़ी उसकी सास के नाम पर है। इस पर उसने एएसआई गौरीशंकर को कहा कि घर पर कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। उसका पति आए तो आप गाड़ी की चाबी ले जाना। इसके बावजूद भी एएसआई ने उसकी बात नहीं सुनी और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। पुलिस के डर के कारण उसने गौरीशंकर को चाबी दे दी। गौरीशंकर ने महिला को बताया कि इस गाड़ी पर लोन बकाया है और फाइनेंस वाले उसके अच्छे मित्र हैं। जल्दी ही लोन भरकर गाड़ी ले जाना। शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि गौरीशंकर ने उससे कहा कि अगर कहीं पर भी इस बारे में शिकायत की तो उसके पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा। पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित महिला ने इस घटना की जानकारी पुलिस को महिला हेल्पलाइन पर दी, लेकिन पुलिस नहीं आई। महिला ने ऑनलाइन शिकायत पुलिस को दी, लेकिन आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। थक हारकर महिला ने अदालत में इस्तगासा डाला। अदालत ने इस संबंध में तुरंत पुलिस को आरोपी एएसआई गौरीशंकर के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए। बवानीखेड़ा पुलिस थाना एसएचओ रवींद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित महिला प्रवीण कुमारी की शिकायत पर एएसआई गौरीशंकर के खिलाफ आईपीसी की धारा 147,148,149,166,166ए,342,382,392,452,506,509 के तहत केस दर्ज किया है।
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