फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Dispose of pending notices and voter forms within a week: DC

लंबित नोटिसों और मतदाता फार्मों का एक सप्ताह में करें निपटारा : डीसी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
Dispose of pending notices and voter forms within a week: DC
भिवानी। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साहिल गुप्ता ने एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के तहत लंबित नोटिसों और फार्म नंबर 6, 7 व 8 से जुड़े मामलों का एक सप्ताह में निपटारा करने के निर्देश दिए। वे बुधवार को लघु सचिवालय स्थित वीसी कक्ष में अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
विज्ञापन

डीसी ने कहा कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में गंभीरता और पारदर्शिता बरती जाए। मतदाताओं के नाम, पते और अन्य विवरणों का सावधानी से सत्यापन कर त्रुटियां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ठीक की जाएं। जिन मामलों में अभिलेखों का मिलान नहीं हो रहा है, उनमें दस्तावेजों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
विज्ञापन

उन्होंने आमजन से एनवीएसपी पोर्टल पर उपलब्ध ‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’ सुविधा का लाभ उठाने की अपील की। मतदाता संबंधी जानकारी के लिए वोटर्स.ईसीआई.जीओवी.इन पोर्टल पर भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के प्रति नागरिकों को जागरूक किया जाए, ताकि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल हो और उसकी समस्याओं का समय पर समाधान हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंबित नोटिसों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम भिवानी महेश कुमार, एसडीएम लोहारू मनोज दलाल, नगराधीश अनिल कुमार तथा निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed