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खरक चौकी में हत्या करने वाले तीन को उम्र कैद

Sat, 22 Aug 2015 01:32 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला भिवानी
ब्यूरो/अमर उजाला भिवानी Updated Sat, 22 Aug 2015 01:32 AM IST
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बहुचर्चित खरक चौकी परिसर में हत्या आरोपी को गोलियों से छलनी करने वाले तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
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यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र शर्मा की अदालत ने सुनाया। आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।मामला 30 जून 2014 की सुबह करीब आठ बजे का है। 27 जून 2014 की सांय बामला गांव में शराब ठेकेदार बिजेंद्र उर्फ ढिल्लू की सिर में लाठी मारकर हत्या कर दी गई थी।

बिजेंद्र ने हिसार के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़। पुलिस ने मृतक के भाई राज कुमार की शिकायत पर आठ लोगों रामफल, प्रकाश, राजेंद्र, संजय, राजेश, नीरज, मोटू, अनील के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। संजय इनमें मुख्य आरोपी बताया जा रहा था।
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 30 जून 2014 की सुबह करीब सवा आठ बजे संजय उर्फ लंगड़ा (28) पुलिस के समक्ष समर्पण करने खरक चौकी पहुंचा। उसके साथ परिजन व ग्रामीण भी थे। इसी दौरान स्कार्पियो में वहां कुछ लोग आए। हवाई फायर करते हुए संजय लंगड़ा को ग्रामीणों से अलग किया और फिर गोलियों से छलनी कर दिया।
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पुलिस के सामने ही पिस्तौल लहराते हमलावर मौके से फरार हो गए। परिजन गंभीर रूप से घायल संजय लंगड़ा को उपचार के लिए पीजीआई रोहतक लेकर गए जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के भाई राजेश के बयान पर 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

इसी मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र शर्मा ने तीन आरोपियों राज कुमार, नरेश प्रवीण को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। तीनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना किया गया।  इसके अलावा राज कुमार व प्रवीण को आम्र्ज एक्ट के तहत भी दो-दो साल कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।


60 घंटे से भी कम समय में लिया था बदला
27 जून 2013 को बिजेंद्र उर्फ ढिल्लू की संजय लंगड़ा हत्या की थी। ढिल्लू का संजय के पिता के साथ झगड़ा हुआ था। ढिल्लू की मौत का बदला लेते हुए उसके भाई राज कुमार ने 60 घंटे से भी कम समय में संजय लंगड़ा को खरक चौकी परिसर में गोलियों से छलनी कर दिया था।
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