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महिला खिलाफ अपराध की जांच 30 दिन में पूरा करने के निर्देश

Mon, 22 Jan 2018 12:41 AM IST
Updated Mon, 22 Jan 2018 12:41 AM IST
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महिला खिलाफ अपराध की जांच 30 दिन में पूरा करने के निर्देश
लोहारू। महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में जांच 30 दिन की अवधि में पूरी की जाए ताकि उनको तुरंत न्याय मिल सके। किसी भी प्रकार के हेल्पलाइन नंबरों पर आने वाली शिकायतों को दर्ज कर कार्रवाई पुलिस द्वारा त्वरित की जाए ताकि अपराधी पकड़ में आ सकें।
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यह बात डीएसपी कुलदीप सिंह बैनीवाल ने लोहारू पुलिस थाने में पुलिस के आला अधिकारियों जांच अधिकारियों ओर कर्मचारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। डीएसपी ने कहा कि महिलाओं के साथ अपराध के मामलों में पुलिस को गंभीरता से ओर बिना देरी के काम व कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि डीजीपी हरियाणा के माध्यम से ये निर्देश पुलिस को दिए गए हैं कि वे महिलाओं के केसों की सुनवाई में कोई देरी ना करें।
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यदि कोई महिला किसी प्रकार से ब्लैकमेल करने का काम करती है तो पुलिस इसकी जांच करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। इस मौके पर एसएचओ प्रकाशचंद, एएसआई सुरेश सैनी, राजबीर सिंह, सतीश कुमार, कृष्ण कुमार, रविन्द्र कुमार, बिजेन्द्र सिंह, नरेश कुमार, रणधीर सिंह, सुनील कुमार, सोमबीर, देवेंद्र एसए, सुरेंद्र चालक सहित अनेक पुलिस कर्मचारी व अधिकारी मौजूद थे।
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