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Bhiwani News: प्रतिबंधित कैप्सूल रखने पर दोषी को तीन साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:35 AM IST
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Convict sentenced to three years in prison for possessing banned capsules.
भिवानी। सुरुचि अटरेजा सिंह, स्पेशल जज एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिवानी की अदालत ने प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल रखने के मामले में दोषी मनीष निवासी रिवाड़ी खेड़ा, जिला भिवानी को तीन साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने बुधवार को धारा 22(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत फैसला सुनाया।
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जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने पांच अक्तूबर 2023 को मनीष को प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल रखने के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया गया और गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया।
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अभियोग के विचारण के दौरान पुलिस ने न्यायालय के समक्ष गवाहों की गवाही और अन्य साक्ष्य मजबूती से प्रस्तुत किए। मामले की प्रभावी पैरवी और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के परिणामस्वरूप अदालत ने मनीष को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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पुलिस अधीक्षक भिवानी मयंक मिश्रा ने जिले में नशीले पदार्थों की बिक्री, तस्करी और अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार कर प्रभावी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसे मामलों में न्यायालय में विचारण के दौरान मजबूत पैरवी और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है ताकि नशे के कारोबार में संलिप्त आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके।
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