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Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   ADC imposed a fine of Rs 1.05 lakh on those selling adulterated food items and doing business without license.

Bhiwani News: मिलावटी खाद्य पदार्थ और बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों पर एडीसी ने लगाया 1.05 लाख रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jun 2026 01:36 AM IST
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ADC imposed a fine of Rs 1.05 lakh on those selling adulterated food items and doing business without license.
भिवानी। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने और बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित करने के मामलों में सुनवाई करते हुए एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने करीब 1.05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न किया जाए और आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में आयोजित खाद्य सुरक्षा संबंधी मामलों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने विभिन्न मामलों की सुनवाई की। उन्होंने बताया कि दादरी गेट निवासी दिनेश, मैसर्स पालेराम हलवाई के विरुद्ध बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित करने पर 4,999 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा खाद्य पदार्थ सब-स्टैंडर्ड पाए जाने पर उसी मामले में 69,999 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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इसी प्रकार अशोका कॉलोनी निवासी सुदर्शन कुमार की दिनोद गेट के निकट स्थित मैसर्स दर्शन डेयरी पर खाद्य उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता मानकों से कम पाए जाने के मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 29,999 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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एडीसी ने कहा कि आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बैठक में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपार तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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