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छह माह से लटकाई आरटीआई पर सूचना आयुक्त ने लिया कड़ा संज्ञान
Updated Sun, 08 Apr 2018 01:04 AM IST
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सूचना नहीं देने पर सूचना आयुक्त ने नप अधिकारियों को लगाई फटकार
भिवानी। शहर के बहुमंजिला कॉमर्शियल भवनों के संबंध में सूचना देने में लापरवाही बरतने पर सूचना आयुक्त ने नगर परिषद के अधिकारियों को फटकार लगाई है। आयुक्त ने तीन सप्ताह में सूचना देने के आदेश के भी आदेश जारी किए हैं।
शहर के विकास नगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने 4 अक्तूबर 2017 को नगर परिषद में एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें शहर के 12 निजी अस्पतालों एवं 6 निजी स्कूलों के बहुमंजिला इमारतों के नक्शे एवं सीएलयू सम्बंधी सूचनाएं मांगी गई थी। लेकिन एक महीने तक अधिकारी टस से मस नहीं हुए तो इस मामले में पहली अपील जिला उपायुक्त को की। इस मामले की सुनवाई करते हुए उपायुक्त ने नगर परिषद को एक सप्ताह के अंदर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर दिए। लेकिन उपायुक्त के आदेशों का भी नगर परिषद अधिकारियों पर कोई असर नहीं हुआ। इसके आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना आयोग को द्वितीय अपील 9 जनवरी 2018 को की। इस अपील के बाद 28 मार्च को मामले की सुनवाई के लिए नगर परिषद को नोटिस दिए गए। इस मामले में सूचना आयुक्त ने नगर परिषद अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में मांगी गई सूचना नहीं देने पर कड़ी फटकार लगाते हुए तीन सप्ताह के अंदर सूचना उपलब्ध कराए जाने के आदेश जारी किए हैं।
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जल्द ही कार्रवाई कर आरटीआई सूचना जारी की जाएगी। आवेदनकर्ता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
-- आरके महता, सचिव नगर परिषद
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भिवानी। शहर के बहुमंजिला कॉमर्शियल भवनों के संबंध में सूचना देने में लापरवाही बरतने पर सूचना आयुक्त ने नगर परिषद के अधिकारियों को फटकार लगाई है। आयुक्त ने तीन सप्ताह में सूचना देने के आदेश के भी आदेश जारी किए हैं।
शहर के विकास नगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने 4 अक्तूबर 2017 को नगर परिषद में एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें शहर के 12 निजी अस्पतालों एवं 6 निजी स्कूलों के बहुमंजिला इमारतों के नक्शे एवं सीएलयू सम्बंधी सूचनाएं मांगी गई थी। लेकिन एक महीने तक अधिकारी टस से मस नहीं हुए तो इस मामले में पहली अपील जिला उपायुक्त को की। इस मामले की सुनवाई करते हुए उपायुक्त ने नगर परिषद को एक सप्ताह के अंदर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर दिए। लेकिन उपायुक्त के आदेशों का भी नगर परिषद अधिकारियों पर कोई असर नहीं हुआ। इसके आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना आयोग को द्वितीय अपील 9 जनवरी 2018 को की। इस अपील के बाद 28 मार्च को मामले की सुनवाई के लिए नगर परिषद को नोटिस दिए गए। इस मामले में सूचना आयुक्त ने नगर परिषद अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में मांगी गई सूचना नहीं देने पर कड़ी फटकार लगाते हुए तीन सप्ताह के अंदर सूचना उपलब्ध कराए जाने के आदेश जारी किए हैं।
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जल्द ही कार्रवाई कर आरटीआई सूचना जारी की जाएगी। आवेदनकर्ता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
-- आरके महता, सचिव नगर परिषद