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Ambala News: अंबाला सदर नगर परिषद में 32 तो बराड़ा नपा में होंगे 16 वार्ड

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 16 Jul 2023 02:08 AM IST
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There will be 32 wards in Ambala Sadar Nagar Parishad and 16 in Barara NAPA
अंबाला। हरियाणा सरकार के 12 जुलाई को शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से प्रदेश के शासकीय गजट में प्रकाशित एक ताजा अधिसूचना के तहत अंबाला सदर (कैंट) नगर परिषद के वार्डों की ताजा संख्या 32 निर्धारित की गई है।
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जिले की बराड़ा नगरपालिका में 16 वार्ड होंगे। शहर निवासी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट हेमंत कुमार ने आधिकारिक जानकारी एकत्रित कर बताया कि ताजा अधिसूचना के बाद पूर्व में उक्त 25 नगर निकायों की वार्ड निर्धारण के संबंध में जारी सभी पूर्व अधिसूचना रद मानी जाएगी।
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अंबाला सदर नगर परिषद की कुल जनसंख्या दो लाख 46 हजार 61 है। इसमें बीसी (पिछड़ा वर्ग) ब्लाक ए की आबादी 40 हजार 992 दर्शाई है। बराड़ा नगर पालिका के संबंध में ताजा जनसंख्या 27 हजार 380 दर्शाई है। इसमें बीसी-ए की आबादी 8 हजार 65 है। हेमंत ने आगे बताया कि उपरोक्त जारी अधिसूचना के अनुसार अंबाला सदर नप के ताजा निर्धारित 32 वार्डों में से 7 वार्ड एससी (अनुसूचित जाति) के लिए आरक्षित होंगे। इनमें से 3 एससी महिला के लिए होंगे।
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इसी प्रकार बीसी (पिछड़ा वर्ग ) ब्लाक ए के लिए कुल तीन वार्ड आरक्षित होंगे। इनमें से एक वार्ड बीसी ए की महिला के लिए होगा। इसी प्रकार आरक्षित वर्ग की महिलाओं को मिलाकर कुल 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। वहीं बराड़ा नगर पालिका के ताजा निर्धारित 16 वार्डों में से तीन वार्ड एससी के लिए आरक्षित होंगे, इनमें से एक एससी महिला के लिए होगा। इसी प्रकार बीसी-ए के लिए कुल दो वार्ड आरक्षित होंगे। इनमें से एक वार्ड बीसी ए की महिला के लिए होगा।
इसी प्रकार कुल 6 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अब अंबाला सदर नप और बराड़ा नपा में से कौन से वार्ड उपरोक्त आरक्षित वर्गों और महिलाओं के लिए होंगे, इसका निर्णय नए सिरे से होने वाली सभी वार्डों की वार्डबंदी के बाद प्रदेश के शहरी निकाय विभाग की ओर से ड्रा से किया जाएगा। इसी प्रकार नए सिरे से होने वाली वार्डबंदी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में सभी वार्डों की फाइनल मतदाता सूचियां प्रकाशित की जाएंगी।
हेमंत का मानना है कि ताजा वार्ड निर्धारित होने के बाद अब पहले नए सिरे से होने वाली वार्डबंदी को फाइनल होने में और फिर मतदाता सूचियों का प्रकाशन करने में कम से कम छह महीनों का समय लग सकता है। इस कारण उक्त नगर निकायों के आम चुनावों के लिए और इंतजार करना पड़ेगा।

अगर इसी बीच किसी मसले पर यह मामला हाईकोर्ट में चला गया, तो और देरी स्वाभाविक है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि अगले वर्ष अप्रैल-मई 2024 में 18वीं लोकसभा के आम चुनाव निर्धारित हैं और फिर अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव निर्धारित है (जिन्हें हालांकि लोकसभा आम चुनावों के साथ भी करवाने के कयास लगाए जा रहे हैं) इसलिए ऐसी परिस्थितियों में अंबाला सदर नगर परिषद के आम चुनाव आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद ही करवाए जाने की प्रबल संभावना है।
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