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Ambala News: करदाता बिना किसी जुर्माने के पुरानी गलतियों को सुधार सकेंगे और छूटे हुए टीडीएस का दावा कर सकेंगे

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Feb 2026 02:10 AM IST
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Taxpayers will be able to rectify past errors and claim missed TDS without any penalty
सीए एडी गांधी।
माई सिटी रिपोर्टर
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अंबाला। केंद्र सरकार की ओर से पेश किया गया बजट सेवा क्षेत्र और आम आदमी के लिए उम्मीदों की नई किरण लेकर आया है। अंबाला के वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट एडी गांधी के विश्लेषण के अनुसार, इस बजट को प्रगतिशील करार दिया जा रहा है, जिसमें बचत को बढ़ावा देने और कर प्रणाली को सरल बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में एनपीएस वात्सल्य और एनएसएस से निकासी को कर-मुक्त कर दिया गया है, जो मध्यम वर्ग को बचत के लिए प्रेरित करेगा।

इसके अलावा, संशोधित रिटर्न भरने की समय सीमा में विस्तार एक बड़ा कदम है। इससे करदाता बिना किसी जुर्माने के पुरानी गलतियों को सुधार सकेंगे और छूटे हुए टीडीएस का दावा कर सकेंगे। विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें इएसओपी के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। वहीं एक ओर 5 करोड़ से अधिक आय वालों के लिए सरचार्ज 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है, वहीं शेयर बाजार के लिए बुरी खबर है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ने से बाजार में गिरावट की आशंका है। अगर अंबाला में एमएसएमई के तहत आने वाले उद्योगों के नजरिए से देखें तो सरकार की मंशा साफ दिख रही है कि वह इस सेक्टर को आगे लाना चाह रही है।
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