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Ambala News: बयाना लेने के बाद नहीं करवाई रजिस्ट्री, व्यक्ति से 17 लाख की धोखाधड़ी
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अंबाला। सेठी एनक्लेव रोड निवासी मयंक मल्होत्रा से 308 वर्ग गज के प्लाट के नाम पर 17 लाख की धोखाधड़ी हो गई। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट व नगर निगम अंबाला से फर्जी एनओसी व एनडीसी तैयार करवाई गई।
साथ ही बयाना लेने के बाद रजिस्ट्री भी नहीं करवाई। पीड़ित ने इस कार्य में संलिप्त भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही 17 लाख रुपये की राशि के अलावा प्लाट की बढ़ी कीमत के हिसाब से पैसे दिलवाने को कहा। सिटी सेक्टर-9 थाना पुलिस ने मयंक की शिकायत पर बालाजी डीलर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
आरोप है कि दस्तावेज की जांच करवाई तो नकली थी एनओसी
शिकायतकर्ता सिटी के सेठी एनक्लेव रोड निवासी मयंक मल्होत्रा ने आरोप लगाया है कि उसने रमनदीप सिंह व मनोज से 308 वर्ग गज का प्लाट खरीदने के लिए बयान किया था। 15 लाख रुपये की राशि 26 जुलाई 2024 को दे दी थी। उस समय 26 अक्तूबर को प्लाट की रजिस्ट्री करवाने की बात हुई थी। यह सौदा बालाजी डीलर व रमनदीप सिंह द्वारा करवाया गया था परंतु निर्धारित तिथि गुजर जाने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं करवाई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इसके अतिरिक्त 2 लाख की राशि स्टैम्प पेपर खरीद करने के लिए भी थी। जब आरोपियों को रजिस्ट्री करवाने का दबाव डाला तो पता चला कि टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से करवाई गई एनओसी नकली पाई गई।
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साथ ही बयाना लेने के बाद रजिस्ट्री भी नहीं करवाई। पीड़ित ने इस कार्य में संलिप्त भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही 17 लाख रुपये की राशि के अलावा प्लाट की बढ़ी कीमत के हिसाब से पैसे दिलवाने को कहा। सिटी सेक्टर-9 थाना पुलिस ने मयंक की शिकायत पर बालाजी डीलर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
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आरोप है कि दस्तावेज की जांच करवाई तो नकली थी एनओसी
शिकायतकर्ता सिटी के सेठी एनक्लेव रोड निवासी मयंक मल्होत्रा ने आरोप लगाया है कि उसने रमनदीप सिंह व मनोज से 308 वर्ग गज का प्लाट खरीदने के लिए बयान किया था। 15 लाख रुपये की राशि 26 जुलाई 2024 को दे दी थी। उस समय 26 अक्तूबर को प्लाट की रजिस्ट्री करवाने की बात हुई थी। यह सौदा बालाजी डीलर व रमनदीप सिंह द्वारा करवाया गया था परंतु निर्धारित तिथि गुजर जाने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं करवाई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इसके अतिरिक्त 2 लाख की राशि स्टैम्प पेपर खरीद करने के लिए भी थी। जब आरोपियों को रजिस्ट्री करवाने का दबाव डाला तो पता चला कि टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से करवाई गई एनओसी नकली पाई गई।
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