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Ambala News: को-ऑपरेटिव बैंक शिफ्टिंग का विरोध, पीड़ित पहुंचे कोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 22 Dec 2023 12:07 AM IST
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Protest against co-operative bank shifting, victims reach court
अंशु शर्मा
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अंबाला। द अंबाला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के लॉकर काटकर चोरी के मामले में नया मोड़ आया है। अभी पुलिस वारदात को अंजाम देने वाले महज पांच आरोपियों को काबू कर सकी है और बाकी की तलाश जारी है। इस बीच बलदेव नगर शाखा की शिफ्टिंग के लिए चली नई बिल्डिंग तलाशने की प्रक्रिया को लेकर पीड़ित उपभोक्ताओं में रोष है। पुलिस की जांच पूरी न हो जाने तक बैंक के करीब 17 पीड़ित उपभोक्ताओं ने शिफ्टिंग रुकवाने के लिए कोर्ट में केस डाल दिया है।
हालांकि इस मामले में कोर्ट में पहली सुनवाई 20 दिसंबर को हो चुकी है और कोई निर्णय न निकलने पर 11 जनवरी 2024 की अगली डेट दे दी गई है। 23-24 सितंबर 2023 को सिटी बलदेव नगर में को-ऑपरेटिव बैंक की शाखा में सेंधमारी कर चोर उपभोक्ताओं के लॉकरों से नकदी व जेवरात ले उड़े थे। चोरों ने करीब 32 लॉकर काटे थे और उसमें से 24 उपभोक्ताओं के थे। इस मामले में पुलिस ने बिहार के मोस्ट वांटेड गिरोह का पर्दाफाश किया था। अभी तक साढ़े पांच लाख की नकदी व 17 लाख रुपये के जेवरात बरामद कर चुकी है।
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दिसंबर माह में द अंबाला केंद्रीय सहकारी बैंक अंबाला सिटी की ओर से बलदेव नगर शाखा व नारायणगढ़ अम्बली को वैकल्पिक परिसर में स्थानांतरित करने के लिए लोकेशन पर व्यावसायिक स्थान के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया था। 23 दिसंबर शाम पांच बजे तक बैंक में आवेदन मांगे थे। दरअसल, चोरों ने रैकी करने के बाद बलदेव नगर की शाखा के पीछे खाली प्लाॅट वाली दीवार को तोड़ा था। फिर भीतर दाखिल होने के बाद भीतर लॉकर की दीवार को तोड़कर दाखिल हुए थे। रिमांड के दौरान आरोपियों ने माना था कि रैकी करने के बाद वारदात को अंजाम दिया था।
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कोर्ट में पीड़ित लॉकर उपभोक्ता सीता राम बंसल, अरूणा शर्मा, मोनिका, उर्मिला, राजकुमार, वीना, संदीप, कृष्ण शर्मा, चंचल, बलकार सिंह, कैलाश आहुजा, शारदा देवी, जसविंद्र सिंह, विनिता सिंह, राजन शर्मा, नीलम, गगनदीप ने मिलकर याचिका लगाई है। उनका कहना है कि बैंक शाखा की शिफ्टिंग लॉकर कटने से पहले होनी चाहिए थी। अब जब चोरी हो चुकी है तो जांच होने तक शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर शिफ्टिंग होती है तो जांच प्रभावित हो सकती है। आरोपियों को अभी निशानदेही के लिए भी पुलिस ला सकती है।


अगर पहले शिफ्टिंग होती है तो ठोस सुराग खत्म हो जाएंगे। पुलिस भी पकड़े गए आरोपियों को निशानदेही के लिए बैंक लाएगी। इसलिए जांच चलने तक इस शिफ्टिंग पर रोक लगनी चाहिए।
-एसआर बंसल, पीड़ित उपभोक्ता व सीनियर वकील

पीड़ित उपभोक्ताओं की तरफ से शिफ्टिंग को लेकर केस डाला गया है। 11 जनवरी 2024 को अगली सुनवाई होगी।
-भूषण गुप्ता, ब्रांच मैनेजर, को-ऑपरेटिव बैंक बलदेव नगर शाखा
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