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Ambala News: किराया न देने पर किरायेदार को मकान खाली करने का आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jul 2026 02:48 AM IST
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Order for tenant to vacate the house for non-payment of rent.
कुरुक्षेत्र। जिला रेंट कंट्रोलर अनमोल कक्कड़ की अदालत ने सेक्टर-5 स्थित एक मकान के किरायेदार को बेदखल करने का आदेश दिया है। किरायेदार वरघीस जॉन को 60 दिनों के भीतर मकान खाली कर मकान मालिक पंकज गुप्ता को कब्जा सौंपने का आदेश दिया गया है। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन न होने पर मकान मालिक अदालत की प्रक्रिया से कब्जा प्राप्त कर सकेगा। मकान मालिक ने याचिका में बताया कि अप्रैल 2024 में मकान 11 माह के लिए 17,500 रुपये मासिक किराये पर दिया गया था। किरायेदार ने अगस्त 2024 से किराया, पानी, बिजली और अन्य शुल्क का भुगतान बंद कर दिया। किराये के लिए दिए गए दो चेक भी अपर्याप्त राशि के कारण बैंक से बाउंस हो गए। कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी बकाया राशि नहीं चुकाई गई और न ही मकान खाली किया गया।
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मामले की सुनवाई के दौरान किरायेदार अदालत में उपस्थित नहीं हुआ, जिससे उसे एकपक्षीय घोषित कर दिया गया। अदालत ने मकान मालिक के किरायानामा और स्वामित्व संबंधी दस्तावेज को विश्वसनीय माना। बेदखली की याचिका स्वीकार कर ली गई। अदालत ने स्पष्ट किया कि किराये की बकाया राशि की वसूली रेंट कंट्रोल की कार्रवाई में नहीं की जा सकती। इसके लिए मकान मालिक को अलग से दीवानी वाद दायर करना होगा।
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