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हत्या के दोषी पति को उम्रकैद
अंबाला
Updated Sat, 21 Sep 2013 12:38 AM IST
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अंबाला। में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को पत्नी की हत्या के आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पति पर दस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सेक्टर-7 निवासी परमिंद्र की शादी यमुनानगर के गांव तिगरा की रजनी के साथ 2005 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही परमिंद्र अपनी पत्नी पर मायके से कार लाने का दबाव बनाने लगा।
इस पर रजनी के भाई रिंकल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। इसमें बताया गया था कि परमिंद्र दहेज के लिए उसकी बहन को तंग करता था।
शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि परमिंद्र ने अपनी पत्नी रजनी को जबरन सल्फास खिलाकर मारना चाहता था। यह झगड़ा चलता रहा। शिकायतकर्ता ने फिर आरोप लगाया कि मई 2010 रात को परमिंद्र ने इसी झगड़े के चलते रजनी को दीवार से सिर मारकर उसकी हत्या कर दी।
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पुलिस ने रजनी के भाई रिंकल की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया था।
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जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सेक्टर-7 निवासी परमिंद्र की शादी यमुनानगर के गांव तिगरा की रजनी के साथ 2005 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही परमिंद्र अपनी पत्नी पर मायके से कार लाने का दबाव बनाने लगा।
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इस पर रजनी के भाई रिंकल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। इसमें बताया गया था कि परमिंद्र दहेज के लिए उसकी बहन को तंग करता था।
शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि परमिंद्र ने अपनी पत्नी रजनी को जबरन सल्फास खिलाकर मारना चाहता था। यह झगड़ा चलता रहा। शिकायतकर्ता ने फिर आरोप लगाया कि मई 2010 रात को परमिंद्र ने इसी झगड़े के चलते रजनी को दीवार से सिर मारकर उसकी हत्या कर दी।
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पुलिस ने रजनी के भाई रिंकल की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया था।