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Ambala News: महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Jul 2025 03:49 AM IST
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Life imprisonment for the accused of murdering a woman
अंबाला सिटी। जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने महिला की हत्या करने वाले केसरी निवासी कृष्ण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर जुर्माना नहीं भरा तो 60 दिनों की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
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इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को आठ जुलाई को दोषी करार दिया था। जिसके बाद वीरवार को सजा सुनाई। तीन वर्ष पहले दोषी कृष्ण ने महिला के परिवार के साथ टूटे छज्जे की रंजिश में हमला कर दिया था। इसके बाद महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। तीन वर्ष बाद अब कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है।
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वर्ष 2022 में 18 मई को थाना साहा में केसरी निवासी जगतार सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके पड़ोस में रहने वाले कृष्ण का घर भी उनके साथ ही बना हुआ था। कृष्ण के घर का छज्जा टूटा हुआ था। इसके लिए जगतार व उनकी माता मैमो देवी ने कई बार कृष्ण को मरम्मत करवाने के लिए कहा था। छज्जे के कारण एक अप्रैल 2022 को जगतार का आठ वर्षीय भतीजा सुखप्रीत घायल हो गया था। इसी बात पर कृष्ण जगतार की माता मैमो देवी से रंजिश रखता था। 18 मई 2022 को जब जगतार की माता गोबर डालने के लिए बाड़े में गई तो आरोपी जगमाल और कृष्ण बाड़े में पहुंचे। कृष्ण ने मैमो देवी के सिर व हाथों में हथोड़ी से कई वार कर दिए। जब जगतार वहां पहुंचे तो देखा कि उनकी माता लहूलुहान अवस्था में पड़ी है। आनन फानन में ही वे अपनी माता को लेकर अस्पताल पहुंचे मगर वहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने माता को मृत घोषित कर दिया। संवाद
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