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Haryana: ऑस्ट्रेलिया से ही गृहमंत्री विज ने पानीपत के जांच अधिकारी संत राम को किया निलंबित
Mon, 01 May 2023 10:30 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Mon, 01 May 2023 10:30 PM IST
सार
सीआईए-3 पानीपत प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार छिल्लर व निरीक्षक रहे अंकित कुमार के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। पानीपत के एक कबूतरबाजी मामले में 28 अप्रैल को एसआईटी ने लापरवाही उजागर की थी। मामला तीन साल से लटका था।
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हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज।
- फोटो : फाइल
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विस्तार
पानीपत के कबूतरबाजी से संबंधित एक मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस मुलाजिम पर गाज गिर गई है। गृहमंत्री अनिल विज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच ही मामले से जुड़े अनुसंधान अधिकारी स0 उप0 नि0 संत राम को लापरवाही बरतने पर निलंबित करके विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जबकि लगभग दो वर्ष आठ माह तक अभियोग फाइल बिना कोई कार्रवाई किए लंबित रखने पर इस अवधि के दौरान तैनात रहे सीआईए-3 पानीपत प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार छिल्लर व उसके बाद नियुक्त रहे निरीक्षक अंकित कुमार के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि गृहमंत्री अनिल विज द्वारा गठित एसआईटी द्वारा पानीपत के कबूतरबाजी से संबंधित एक मामले की समीक्षा में 28 अप्रैल को लापरवाही उजागर की थी।
पहले आईजी ने दिए थे एसपी को विभागीय जांच के निर्देश
पुलिस महानिरीक्षक अंबाला मंडल शिवास कविराज ने जांच में पाया था कि कबूतरबाजी मामले की जांच के दौरान कोई तकनीकी साक्ष्य प्राप्त नहीं किया और धोखाधड़ी से प्राप्त की गई रकम का स्रोत व लेन-देन के संबंध में बैंक से रिकॉर्ड प्राप्त नहीं किया।
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आरोपियों से गहनता से पूछताछ नहीं की गई व करीब 3 साल से कोई अनुसंधान नहीं किया। बता दें कि ऐसे में एसआईटी के अध्यक्ष पुलिस महानिरीक्षक अंबाला मंडल शिवास कविराज ने उपरोक्त बरती गई लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक पानीपत को उस समय के जांच अधिकारी व प्रबंधक थाना के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिये थे। पुलिस अधीक्षक पानीपत को भी उपरोक्त अभियोग का सही तरीके से जांच करवाने उपरांत जल्द से जल्द उसका निपटारा करवाने बारे निर्देश दिए गए थे। ताकि पीड़ित व्यक्तियों को न्याय मिल सके।
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जबकि लगभग दो वर्ष आठ माह तक अभियोग फाइल बिना कोई कार्रवाई किए लंबित रखने पर इस अवधि के दौरान तैनात रहे सीआईए-3 पानीपत प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार छिल्लर व उसके बाद नियुक्त रहे निरीक्षक अंकित कुमार के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि गृहमंत्री अनिल विज द्वारा गठित एसआईटी द्वारा पानीपत के कबूतरबाजी से संबंधित एक मामले की समीक्षा में 28 अप्रैल को लापरवाही उजागर की थी।
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पहले आईजी ने दिए थे एसपी को विभागीय जांच के निर्देश
पुलिस महानिरीक्षक अंबाला मंडल शिवास कविराज ने जांच में पाया था कि कबूतरबाजी मामले की जांच के दौरान कोई तकनीकी साक्ष्य प्राप्त नहीं किया और धोखाधड़ी से प्राप्त की गई रकम का स्रोत व लेन-देन के संबंध में बैंक से रिकॉर्ड प्राप्त नहीं किया।
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आरोपियों से गहनता से पूछताछ नहीं की गई व करीब 3 साल से कोई अनुसंधान नहीं किया। बता दें कि ऐसे में एसआईटी के अध्यक्ष पुलिस महानिरीक्षक अंबाला मंडल शिवास कविराज ने उपरोक्त बरती गई लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक पानीपत को उस समय के जांच अधिकारी व प्रबंधक थाना के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिये थे। पुलिस अधीक्षक पानीपत को भी उपरोक्त अभियोग का सही तरीके से जांच करवाने उपरांत जल्द से जल्द उसका निपटारा करवाने बारे निर्देश दिए गए थे। ताकि पीड़ित व्यक्तियों को न्याय मिल सके।