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Ambala News: न्यायाधीश की छुट्टी के कारण कारोबारी अंगद की नहीं हो पाई सुनवाई, 16 सितंबर लगी अगली तारीख

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 14 Aug 2025 01:42 AM IST
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Hearing of businessman Angad could not be held due to the leave of the judge, next date was fixed for 16th September
अंबाला। अवैध खनन के मामले में चंडीगढ़ के कारोबारी अंगद सिंह मक्कड़ की सुनवाई बुधवार को अंबाला की पीएमएलए कोर्ट में नहीं हो पाई। न्यायाधीश के छुट्टी पर होने की वजह से अब मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी, वहीं वर्ष 2004 में यमुनानगर में दर्ज अवैध खनन के मामले में अंगद सिंह मक्कड़ का लगातार कोर्ट से राहत मिल रही है। ईडी ने कारोबारी को रिमांड पर देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। चंडीगढ़ के सेक्टर-5 निवासी कोयला और खनन कारोबारी अंगद सिंह मक्कड़ को पिछले दिनों ईडी ने अवैध खनन में काबू कर 14 दिन का रिमांड मांगा था लेकिन कोर्ट ने इन्कार करके आरोपी को अंबाला सेंट्रल जेल भेज दिया था।
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पूर्व विधायक की आज होगी सुनवाई
अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोनीपत के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र पंवार पर अंबाला कोर्ट में वीरवार को सुनवाई होगी, लेकिन न्यायाधीश के छुट्टी पर होने के कारण पूर्व विधायक की सुनवाई भी लंबित हो सकती है और मामले में भी अगली तारीख मिल सकती है। पिछली सुनवाई के दौरान सुरेंद्र पंवार के वकील ने हाईकोर्ट में चल रहे दूसरे मामले की सुनवाई और इस मामले की तैयारी को लेकर न्यायालय से कुछ समय मांगा था, इसके आधार पर न्यायालय ने 14 अगस्त को अगली सुनवाई का दिन निर्धारित किया था।
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पूर्व विधायक से जुड़ा यह है मामला
20 जुलाई को सोनीपत के तत्कालीन विधायक व कांग्रेस के प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी सुरेंद्र पंवार को पूछताछ के बाद ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने गिरफ्तार किया था। करोड़ों रुपये के धनशोधन व अवैध माइनिंग से जुड़े मामले में विधायक को आरोपी बनाया गया था। अंबाला अदालत में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में चुनाव से ठीक पहले हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहा कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, लेकिन ईडी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था।
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