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Ambala News: बयाने में 19.10 लाख ले दूसरे के नाम करवा दी रजिस्ट्री
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। 19.10 लाख रुपये का बयाना लेकर भी दूसरे के नाम जमीन की रजिस्ट्री करवा दी गई। सिटी के डीडब्ल्यूएस कॉलोनी निवासी संदीप जैन की तहरीर पर पुलिस ने रूपो माजरा गांव निवासी सोहन सिंह, उसकी पत्नी, दो बेटों सुखबीर सिंह व संतोख सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
संदीप ने बताया कि 29 फरवरी 2024 को सोहन सिंह के साथ एक इकरारनामा किया था कि जमीन उसके व उसकी पत्नी व उसके दो बेटों के नाम है। सोहन सिंह ने कहा था कि वह यह बयाना पूरे परिवार की सहमति से कर रहा है।
इकरारनामे के तहत उसने अपनी व अपने परिवार की 1016 वर्ग गज जमीन को 8210/- प्रति वर्ग गज के हिसाब से बेचने का सौदा किया था, क्योंकि आरोपी की जमीन साझी खेवट में पड़ती थी और तकरीबन 35/36 खसरा नंबरों यह साझी खेवट थी। आरोपी ने इकरारनामे के समय आश्वासन दिया था कि उसने इस जमीन के बंटवारे का दावा दायर किया हुआ है और जैसे ही बंटवारे का दावा का निर्णय हो जाएगा, उसके 4 माह के अंदर वह 1016 गज की रजिस्ट्री करवा देगा। इस दौरान उन्हें अलग-अलग दिनों में 19.10 लाख रुपये की राशि भी दे दी, बावजूद इसके आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम नहीं करवाई, जब उन्होंने इस मामले की अपने स्तर पर पड़ताल की तो जानकारी मिली कि आरोपियों ने धोखाधड़ी से अपनी यह जमीन तीन जुलाई 2025 को प्रलेख नंबर 2381 के तहत काजीवाड़ा निवासी सुमित कुमार को बेच दी है।
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अंबाला सिटी। 19.10 लाख रुपये का बयाना लेकर भी दूसरे के नाम जमीन की रजिस्ट्री करवा दी गई। सिटी के डीडब्ल्यूएस कॉलोनी निवासी संदीप जैन की तहरीर पर पुलिस ने रूपो माजरा गांव निवासी सोहन सिंह, उसकी पत्नी, दो बेटों सुखबीर सिंह व संतोख सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
संदीप ने बताया कि 29 फरवरी 2024 को सोहन सिंह के साथ एक इकरारनामा किया था कि जमीन उसके व उसकी पत्नी व उसके दो बेटों के नाम है। सोहन सिंह ने कहा था कि वह यह बयाना पूरे परिवार की सहमति से कर रहा है।
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इकरारनामे के तहत उसने अपनी व अपने परिवार की 1016 वर्ग गज जमीन को 8210/- प्रति वर्ग गज के हिसाब से बेचने का सौदा किया था, क्योंकि आरोपी की जमीन साझी खेवट में पड़ती थी और तकरीबन 35/36 खसरा नंबरों यह साझी खेवट थी। आरोपी ने इकरारनामे के समय आश्वासन दिया था कि उसने इस जमीन के बंटवारे का दावा दायर किया हुआ है और जैसे ही बंटवारे का दावा का निर्णय हो जाएगा, उसके 4 माह के अंदर वह 1016 गज की रजिस्ट्री करवा देगा। इस दौरान उन्हें अलग-अलग दिनों में 19.10 लाख रुपये की राशि भी दे दी, बावजूद इसके आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम नहीं करवाई, जब उन्होंने इस मामले की अपने स्तर पर पड़ताल की तो जानकारी मिली कि आरोपियों ने धोखाधड़ी से अपनी यह जमीन तीन जुलाई 2025 को प्रलेख नंबर 2381 के तहत काजीवाड़ा निवासी सुमित कुमार को बेच दी है।
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