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Ambala News: बालापुर के पंच पवन कुमार निलंबित

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jul 2026 01:56 AM IST
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Drug trafficking case: Kurukshetra court convicted the accused in 2019.
माई सिटी रिपोर्टरअंबाला सिटी। जिला प्रशासन ने नशा तस्करी के मामले में अंबाला-1 ब्लॉक की ग्राम पंचायत बालापुर के वार्ड नंबर-2 से पंच पवन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह आदेश उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत
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प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पंच पवन कुमार के खिलाफ कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा सदर थाना में 9 फरवरी को एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह मामला नशीले
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पदार्थों की तस्करी और वाणिज्यिक स्तर पर संलिप्तता के गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है।
2019 में अदालत कर चुकी है दोषी करार : प्रशासनिक जांच में सामने आया कि पंच पवन कुमार का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। वह कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा 10 सितंबर 2019 को एक मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं।
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पुराने आपराधिक मामले में दोष सिद्ध होने और हाल ही में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने पंच के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है।
पंचायत के कामकाज में शामिल नहीं हो सकेंगे : उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान पवन कुमार ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक, गतिविधि या कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि उनके पास मौजूद ग्राम पंचायत से संबंधित सभी रिकॉर्ड, सरकारी धन और अन्य संपत्ति तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत के सरपंच को सौंप दी जाए।
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