{"_id":"69a4a36290263e4ad90be69d","slug":"draft-voter-list-published-objections-can-be-filed-by-7-ambala-news-c-36-1-amb1001-159081-2026-03-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ambala News: मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित, 7 तक दर्ज कराएं आपत्तियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ambala News: मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित, 7 तक दर्ज कराएं आपत्तियां
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। नगर निगम के चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 28 फरवरी को नगर निगम के सभी 20 वार्डों की मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है, अब मतदाता 7 मार्च तक अपनी आपत्तियां और क्लेम दर्ज करा सकेंगे, इनका निपटारा 12 मार्च तक होगा।
मेयर और प्रधान पदों का आरक्षण तय
सरकार ने निकायों में वार्डबंदी और आरक्षण की स्थिति स्पष्ट कर दी है। अंबाला नगर निगम में मेयर का पद पिछड़ा वर्ग-बी (महिला) के लिए आरक्षित किया गया है। अप्रैल-मई में मतदान की संभावना है। हाईकोर्ट के एडवोकेट और निकाय कानून विशेषज्ञ हेमंत कुमार ने एक महत्वपूर्ण कानूनी पेच की ओर इशारा किया है। उन्होंने बताया कि 2017 के संशोधन के बाद अब नगर निगम चुनावों के लिए अलग से नई वोट नहीं बनाई जाती। नियमतः, भारतीय निर्वाचन आयोग की विधानसभा मतदाता सूची में दर्ज नामों को ही वार्डों में बांटा जाता है।
विज्ञापन
अंबाला। नगर निगम के चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 28 फरवरी को नगर निगम के सभी 20 वार्डों की मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है, अब मतदाता 7 मार्च तक अपनी आपत्तियां और क्लेम दर्ज करा सकेंगे, इनका निपटारा 12 मार्च तक होगा।
मेयर और प्रधान पदों का आरक्षण तय
सरकार ने निकायों में वार्डबंदी और आरक्षण की स्थिति स्पष्ट कर दी है। अंबाला नगर निगम में मेयर का पद पिछड़ा वर्ग-बी (महिला) के लिए आरक्षित किया गया है। अप्रैल-मई में मतदान की संभावना है। हाईकोर्ट के एडवोकेट और निकाय कानून विशेषज्ञ हेमंत कुमार ने एक महत्वपूर्ण कानूनी पेच की ओर इशारा किया है। उन्होंने बताया कि 2017 के संशोधन के बाद अब नगर निगम चुनावों के लिए अलग से नई वोट नहीं बनाई जाती। नियमतः, भारतीय निर्वाचन आयोग की विधानसभा मतदाता सूची में दर्ज नामों को ही वार्डों में बांटा जाता है।
विज्ञापन