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Ambala News: भ्रष्टाचार के मामले में नामजद पूर्व जीआरपी सीआईए प्रभारी को कोर्ट से राहत
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माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। भ्रष्टाचार के मामले में नामजद पूर्व जीआरपी सीआईए प्रभारी जोगिंदर सिंह को हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। उन्हें हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश जसजीत सिंह बेदी की अदालत में हुई।
काेर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता को पैसे सौंपे थे। उन्होंने आगे बताया कि एक जांच के दौरान गुरनाम सिंह नाम के एक व्यक्ति का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उसने कहा था कि उसने लिफाफा याचिकाकर्ता को सौंपा था।
अग्रिम जमानत के साथ कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं जिसमें याचिकाकर्ता को पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के समक्ष उपलब्ध होना पड़ेगा, याचिकाकर्ता किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा। इसके साथ ही याचिकाकर्ता न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास कोई पासपोर्ट है तो उसे आत्मसमर्पण करना होगा।
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अंबाला सिटी। भ्रष्टाचार के मामले में नामजद पूर्व जीआरपी सीआईए प्रभारी जोगिंदर सिंह को हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। उन्हें हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश जसजीत सिंह बेदी की अदालत में हुई।
काेर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता को पैसे सौंपे थे। उन्होंने आगे बताया कि एक जांच के दौरान गुरनाम सिंह नाम के एक व्यक्ति का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उसने कहा था कि उसने लिफाफा याचिकाकर्ता को सौंपा था।
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अग्रिम जमानत के साथ कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं जिसमें याचिकाकर्ता को पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के समक्ष उपलब्ध होना पड़ेगा, याचिकाकर्ता किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा। इसके साथ ही याचिकाकर्ता न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास कोई पासपोर्ट है तो उसे आत्मसमर्पण करना होगा।
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