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Ambala News: पेश न होने पर रद्द की थी जमानत, दोबारा दी राहत

Tue, 13 Jan 2026 12:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Tue, 13 Jan 2026 12:43 AM IST
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Bail was canceled due to non-appearance, relief given again
माई सिटी रिपोर्टर
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अंबाला सिटी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शर्मा की अदालत ने चोरी और साजिश के मामले में आरोपी गुलशन को दोबारा नियमित जमानत दे दी है। इससे पहले, अदालत में पेश न होने के कारण आरोपी की जमानत रद्द कर दी गई थी और गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। भूडमाजरी गांव निवासी गुलशन (29) के खिलाफ थाना शहजादपुर में प्राथमिकी दर्ज है।
आरोपी को इस मामले में 18 अक्टूबर 2025 को अदालत से नियमित जमानत मिली थी। हालांकि, 6 दिसंबर 2025 को सुनवाई के दौरान गैर-हाजिर रहने के कारण अदालत ने उसकी जमानत निरस्त कर दी थी, जिसके बाद उसे 23 दिसंबर को दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिए हैं कि वह भविष्य में हर सुनवाई पर उपस्थित रहेगा और सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मामला फिलहाल साक्ष्य के चरण में है और इसमें समय लग सकता है।
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अदालत ने आरोपी को 75,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि भरने पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने आरोपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह भविष्य में हर सुनवाई पर उपस्थित रहेगा।
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