फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Anyone fleeing from legal process is not entitled to anticipatory bail: Court

कानूनी प्रक्रिया से भागने वाला अग्रिम जमानत का हकदार नहीं : कोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Mar 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
Anyone fleeing from legal process is not entitled to anticipatory bail: Court
- आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
विज्ञापन




माई सिटी रिपोर्टर

अंबाला सिटी। उद्घोषित अपराधी घोषित किए जा चुके रोहित राणा की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति कानून की प्रक्रिया से भाग रहा हो और जिसे अदालत भगोड़ा घोषित कर चुकी हो, वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने सुनाया। सुनवाई के दाैरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि गलती और गलतफहमी के कारण रोहित अदालत में पेश नहीं हो सका।
उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य केस का निपटारा हो चुका है। अब याचिकाकर्ता जांच में शामिल होने को तैयार है। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नीरज राणा ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि एक उद्घोषित अपराधी को अग्रिम जमानत देना कानूनन सही नहीं है।
विज्ञापन


रामपुर निवासी रोहित राणा के खिलाफ थाना साहा में आईपीसी की धारा 174-ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी आधार पर उसके विरुद्ध साहा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। रोहित राणा चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी था। अदालती कार्यवाही के दौरान पेश न होने पर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था ।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed